MM Act 174अध्याय XI · Infectious or contagious diseases
धारा 174 · भवन और वस्तुओं का कीटाणुशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि नगर पंचायत या, जैसा भी मामला हो, परिषद की राय है कि किसी भवन या उसके किसी भाग या उसमें मौजूद किसी वस्तु की सफाई या कीटाणुशोधन, जिसमें संक्रमण होने की संभावना है, किसी रोग के प्रसार को रोकने या नियंत्रित करने में सहायक होगा, तो वह नोटिस द्वारा स्वामी या अधिभोगी को ऐसे नोटिस में निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय के भीतर उसकी सफाई या कीटाणुशोधन करने के लिए कह सकती है।
(2) यदि--
(क) नोटिस प्राप्त होने की तिथि से उपर्युक्त निर्दिष्ट समय के भीतर, जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, वह भवन या उसके किसी भाग या वस्तु को कीटाणुरहित करवाए, या
(ख) अधिभोगी या स्वामी, जैसा भी मामला हो, अपनी सहमति देता है,
नगर पंचायत या परिषद, ऐसे स्वामी या अधिभोगी के खर्च पर, भवन या उसके किसी भाग तथा वस्तुओं की सफाई और कीटाणुशोधन करवा सकती है:
बशर्ते कि नगर पंचायत या परिषद अपने विवेकानुसार ऐसी लागत का पूरा या आंशिक भुगतान कर सकती है।
(2) यदि--
(क) नोटिस प्राप्त होने की तिथि से उपर्युक्त निर्दिष्ट समय के भीतर, जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, वह भवन या उसके किसी भाग या वस्तु को कीटाणुरहित करवाए, या
(ख) अधिभोगी या स्वामी, जैसा भी मामला हो, अपनी सहमति देता है,
नगर पंचायत या परिषद, ऐसे स्वामी या अधिभोगी के खर्च पर, भवन या उसके किसी भाग तथा वस्तुओं की सफाई और कीटाणुशोधन करवा सकती है:
बशर्ते कि नगर पंचायत या परिषद अपने विवेकानुसार ऐसी लागत का पूरा या आंशिक भुगतान कर सकती है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
