MM Act 124अध्याय X · Building
धारा 124 · बिना अनुमति के भवन निर्माण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत या परिषद, जैसा भी मामला हो, की स्वीकृति के बिना किसी भवन का निर्माण, उसमें भौतिक परिवर्तन या पुनर्निर्माण नहीं करेगा या निर्माण, उसमें भौतिक परिवर्तन या पुनर्निर्माण शुरू नहीं करेगा।
(2) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भवन का निर्माण करने, उसमें भौतिक परिवर्तन करने या उसका पुनर्निर्माण करने का इरादा रखता है, वह नगर पंचायत या, जैसा भी मामला हो, परिषद को ऐसे निर्माण की लिखित सूचना देगा।
(3) जब इस अधिनियम के अधीन उपनियम बनाए गए हों, तो उपधारा (2) के तहत कोई भी नोटिस तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा नोटिस उपनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करे।
स्पष्टीकरण .--इस धारा और उपनियमों के प्रयोजनों के लिए किसी भवन में किया गया परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि वह--
(क) भवन की स्थिरता या सुरक्षा, या जल निकासी, वेंटिलेशन, स्वच्छता या साफ-सफाई के संबंध में भवन की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है या प्रभावित करने की संभावना है;
(ख) भवन की ऊँचाई या क्षेत्रफल, या भवन के किसी भी कमरे की घन क्षमता में वृद्धि या कमी करना।
(4) जिन नगरपालिकाओं में जल संयंत्रों का रखरखाव किया जाता है, उनमें दो लाख रुपये या उससे अधिक की लागत (भूमि और भूमि सुधार की लागत को छोड़कर) वाले भवनों का निर्माण या पुनर्निर्माण करने वाले व्यक्तियों के लिए शौचालय लगाना अनिवार्य होगा। यदि नोटिस के साथ प्रस्तुत भवन की योजना और विनिर्देश में शौचालय लगाने का प्रावधान नहीं है, तो नगरपालिका स्वीकृति रोक देगी।
(2) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भवन का निर्माण करने, उसमें भौतिक परिवर्तन करने या उसका पुनर्निर्माण करने का इरादा रखता है, वह नगर पंचायत या, जैसा भी मामला हो, परिषद को ऐसे निर्माण की लिखित सूचना देगा।
(3) जब इस अधिनियम के अधीन उपनियम बनाए गए हों, तो उपधारा (2) के तहत कोई भी नोटिस तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा नोटिस उपनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करे।
स्पष्टीकरण .--इस धारा और उपनियमों के प्रयोजनों के लिए किसी भवन में किया गया परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि वह--
(क) भवन की स्थिरता या सुरक्षा, या जल निकासी, वेंटिलेशन, स्वच्छता या साफ-सफाई के संबंध में भवन की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है या प्रभावित करने की संभावना है;
(ख) भवन की ऊँचाई या क्षेत्रफल, या भवन के किसी भी कमरे की घन क्षमता में वृद्धि या कमी करना।
(4) जिन नगरपालिकाओं में जल संयंत्रों का रखरखाव किया जाता है, उनमें दो लाख रुपये या उससे अधिक की लागत (भूमि और भूमि सुधार की लागत को छोड़कर) वाले भवनों का निर्माण या पुनर्निर्माण करने वाले व्यक्तियों के लिए शौचालय लगाना अनिवार्य होगा। यदि नोटिस के साथ प्रस्तुत भवन की योजना और विनिर्देश में शौचालय लगाने का प्रावधान नहीं है, तो नगरपालिका स्वीकृति रोक देगी।
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