MM Act 59अध्याय VI · Conduct of Business
धारा 59 · अनुबंध में हिस्सेदारी या हित रखने वाले पार्षदों की अयोग्यताएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी नगर पंचायत या परिषद के पार्षद को राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी अनुबंध, पट्टे, भूमि की बिक्री या खरीद या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के समझौते में, जिसमें नगर पंचायत या परिषद एक पक्षकार हो, कोई हिस्सा या हित नहीं होगा, और न ही वह उसके अधीन कोई लाभ का पद धारण करेगा, और यदि कोई पार्षद ऐसा हिस्सा या हित रखता है या ऐसा पद धारण करता है, तो वह पार्षद के रूप में पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा।
बशर्ते कि किसी पार्षद को इस कारण से अयोग्य या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा--
(क) किसी में हिस्सा या हित रखने का--
(i) नगर पंचायत या परिषद, जैसा भी मामला हो, और किसी निगमित या पंजीकृत कंपनी या किसी पंजीकृत सहकारी समिति, जिसका ऐसा पार्षद सदस्य या शेयरधारक हो, के बीच किया गया कोई अनुबंध; या
(ii) धन उधार देने का कोई समझौता, या केवल धन के भुगतान के लिए कोई सुरक्षा; या
(iii) कोई भी समाचार पत्र जिसमें नगरपालिका के मामलों से संबंधित कोई विज्ञापन प्रकाशित होता है; या
(ख) नगर पंचायत या परिषद की ओर से, जैसा भी मामला हो, कानूनी या चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पेशेवर रूप से कार्यरत होना और अपनी पेशेवर क्षमता में प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क प्राप्त करना।
बशर्ते कि किसी पार्षद को इस कारण से अयोग्य या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा--
(क) किसी में हिस्सा या हित रखने का--
(i) नगर पंचायत या परिषद, जैसा भी मामला हो, और किसी निगमित या पंजीकृत कंपनी या किसी पंजीकृत सहकारी समिति, जिसका ऐसा पार्षद सदस्य या शेयरधारक हो, के बीच किया गया कोई अनुबंध; या
(ii) धन उधार देने का कोई समझौता, या केवल धन के भुगतान के लिए कोई सुरक्षा; या
(iii) कोई भी समाचार पत्र जिसमें नगरपालिका के मामलों से संबंधित कोई विज्ञापन प्रकाशित होता है; या
(ख) नगर पंचायत या परिषद की ओर से, जैसा भी मामला हो, कानूनी या चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पेशेवर रूप से कार्यरत होना और अपनी पेशेवर क्षमता में प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क प्राप्त करना।
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