MM Act 58अध्याय VI · Conduct of Business
धारा 58 · धन और संपत्ति के नुकसान, अपव्यय या दुरुपयोग के लिए दायित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
नगर पंचायत या परिषद के प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, अधिकारी या कर्मचारी, जिनमें नगर पंचायत या परिषद को सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, नगर पंचायत या परिषद के स्वामित्व वाली या उसमें निहित किसी भी धन या अन्य संपत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग उनके किसी अवैध कार्य, चूक, लापरवाही या दुराचार का प्रत्यक्ष परिणाम है; और नगर पंचायत या परिषद, जैसा भी मामला हो, किसी भी सक्षम न्यायालय में उनके विरुद्ध मुआवजे का मुकदमा दायर कर सकती है।
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