MM Act 52अध्याय VI · Conduct of Business
धारा 52 · कोरम की अनुपस्थिति में बैठक स्थगित।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी नगर पंचायत या परिषद के पार्षदों की कुल संख्या के एक तिहाई पार्षदों की उपस्थिति के बिना किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा:
बशर्ते कि यदि किसी नगर पंचायत या परिषद के पार्षदों की कुल संख्या तीन से विभाज्य नहीं है, तो कुल संख्या में इतनी न्यूनतम संख्या बढ़ाई जाएगी जिससे कुल संख्या तीन से विभाज्य हो जाए।
(2) यदि बैठक में कोरम पूरा न हो तो अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, बैठक को किसी भी भविष्य के दिन के ऐसे समय तक स्थगित कर देंगे जो वे उचित रूप से निर्धारित करें। ऐसे स्थगन की सूचना नगर पालिका कार्यालय के सूचना बोर्ड पर लगाई जाएगी, और जो कार्य मूल बैठक में कोरम पूरा होने पर प्रस्तुत किया जाना था, वह स्थगित बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और उस बैठक में या उसके बाद के किसी भी स्थगन में, चाहे कोरम पूरा हो या न हो, उसका निपटारा किया जा सकता है।
(3) जिस दिन बैठक स्थगित की जाती है, उस दिन नगरपालिका कार्यालय के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित स्थगन की सूचना अगली बैठक की पर्याप्त सूचना होगी।
बशर्ते कि यदि किसी नगर पंचायत या परिषद के पार्षदों की कुल संख्या तीन से विभाज्य नहीं है, तो कुल संख्या में इतनी न्यूनतम संख्या बढ़ाई जाएगी जिससे कुल संख्या तीन से विभाज्य हो जाए।
(2) यदि बैठक में कोरम पूरा न हो तो अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, बैठक को किसी भी भविष्य के दिन के ऐसे समय तक स्थगित कर देंगे जो वे उचित रूप से निर्धारित करें। ऐसे स्थगन की सूचना नगर पालिका कार्यालय के सूचना बोर्ड पर लगाई जाएगी, और जो कार्य मूल बैठक में कोरम पूरा होने पर प्रस्तुत किया जाना था, वह स्थगित बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और उस बैठक में या उसके बाद के किसी भी स्थगन में, चाहे कोरम पूरा हो या न हो, उसका निपटारा किया जा सकता है।
(3) जिस दिन बैठक स्थगित की जाती है, उस दिन नगरपालिका कार्यालय के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित स्थगन की सूचना अगली बैठक की पर्याप्त सूचना होगी।
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