MM Act 65अध्याय VII · Municipal Property, Finance and Contracts
धारा 65 · निजी सड़कों आदि का नगर पंचायत या परिषद को हस्तांतरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नगर पंचायत या परिषद किसी बैठक में उस व्यक्ति से, जिसमें किसी सड़क, पुल, तालाब, घाट, कुआँ, नहर या नाली की संपत्ति निहित है, उस संपत्ति या उसके नियंत्रण को अपने हाथ में लेने के लिए सहमत हो सकती है, और ऐसे समझौते के बाद उस पर या उसके पास लिखित सूचना लगाकर यह घोषित कर सकती है कि ऐसी सड़क, पुल, तालाब, घाट, कुआँ, नहर या नाली नगर पंचायत या परिषद को हस्तांतरित कर दी गई है।
(2) हस्तांतरण पूरा होने पर, संपत्ति नगर पंचायत या परिषद में निहित हो जाएगी, जैसा भी मामला हो, और उसके बाद से नगरपालिका निधि से उसकी मरम्मत और रखरखाव किया जाएगा।
(2) हस्तांतरण पूरा होने पर, संपत्ति नगर पंचायत या परिषद में निहित हो जाएगी, जैसा भी मामला हो, और उसके बाद से नगरपालिका निधि से उसकी मरम्मत और रखरखाव किया जाएगा।
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