IBC 70अध्याय II · Chapter VII Offences and Penalties
धारा 70 · कंपनी दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के दौरान दुर्व्यवहार के लिए दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) दिवालियापन प्रारंभ तिथि को या उसके बाद, जहां कॉर्पोरेट देनदार का कोई अधिकारी
(क) कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के सभी विवरण, उसके लेन-देन के विवरण, या ऐसी कोई अन्य जानकारी जो समाधान पेशेवर को आवश्यक हो, समाधान पेशेवर को प्रकट नहीं करता है; या
(ख) वह समाधान पेशेवर को कॉर्पोरेट देनदार की वह सारी या आंशिक संपत्ति नहीं सौंपता है जो उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में है और जिसे सौंपना उसके लिए आवश्यक है; या
(ग) वह कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित और उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में मौजूद सभी पुस्तकों और कागजातों को समाधान पेशेवर को नहीं सौंपता है, जिन्हें उसे सौंपना आवश्यक है; या
(घ) कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा ऋण को झूठा साबित किए जाने की जानकारी अपने समाधान पेशेवर को देने में विफल रहता है; या
(ई) निगम देनदार की संपत्ति या मामलों को प्रभावित करने वाली या उनसे संबंधित किसी भी पुस्तक या कागज के उत्पादन को रोकता है; या
(f) यदि वह कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के किसी भाग का हिसाब काल्पनिक हानियों या व्ययों द्वारा करता है, या यदि उसने दिवालियापन प्रारंभ तिथि से ठीक पहले के बारह महीनों के भीतर कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों की किसी भी बैठक में ऐसा करने का प्रयास किया है,
उसे कम से कम तीन वर्ष, लेकिन अधिकतम पांच वर्ष तक के कारावास या कम से कम एक लाख रुपये, लेकिन अधिकतम एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
बशर्ते कि इस धारा में कोई भी बात किसी व्यक्ति को इस धारा के तहत किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी यदि वह यह साबित कर दे कि निगम देनदार की स्थिति के संबंध में उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था।
(2) यदि कोई दिवालियापन पेशेवर जानबूझकर इस भाग के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे छह महीने तक के कारावास या एक लाख रुपये से कम नहीं बल्कि पांच लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(क) कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के सभी विवरण, उसके लेन-देन के विवरण, या ऐसी कोई अन्य जानकारी जो समाधान पेशेवर को आवश्यक हो, समाधान पेशेवर को प्रकट नहीं करता है; या
(ख) वह समाधान पेशेवर को कॉर्पोरेट देनदार की वह सारी या आंशिक संपत्ति नहीं सौंपता है जो उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में है और जिसे सौंपना उसके लिए आवश्यक है; या
(ग) वह कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित और उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में मौजूद सभी पुस्तकों और कागजातों को समाधान पेशेवर को नहीं सौंपता है, जिन्हें उसे सौंपना आवश्यक है; या
(घ) कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा ऋण को झूठा साबित किए जाने की जानकारी अपने समाधान पेशेवर को देने में विफल रहता है; या
(ई) निगम देनदार की संपत्ति या मामलों को प्रभावित करने वाली या उनसे संबंधित किसी भी पुस्तक या कागज के उत्पादन को रोकता है; या
(f) यदि वह कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के किसी भाग का हिसाब काल्पनिक हानियों या व्ययों द्वारा करता है, या यदि उसने दिवालियापन प्रारंभ तिथि से ठीक पहले के बारह महीनों के भीतर कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों की किसी भी बैठक में ऐसा करने का प्रयास किया है,
उसे कम से कम तीन वर्ष, लेकिन अधिकतम पांच वर्ष तक के कारावास या कम से कम एक लाख रुपये, लेकिन अधिकतम एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
बशर्ते कि इस धारा में कोई भी बात किसी व्यक्ति को इस धारा के तहत किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी यदि वह यह साबित कर दे कि निगम देनदार की स्थिति के संबंध में उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था।
(2) यदि कोई दिवालियापन पेशेवर जानबूझकर इस भाग के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे छह महीने तक के कारावास या एक लाख रुपये से कम नहीं बल्कि पांच लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 5 वर्ष
- न्यूनतम दंड (विधिक)
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,00,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- विशेष न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
