IBC 196अध्याय IV · Chapter II Powers and Functions of the Board
धारा 196 · बोर्ड की शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड, केंद्र सरकार के सामान्य निर्देशों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई भी कार्य करेगा, अर्थात्:—
(क) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं को पंजीकृत करना और ऐसे पंजीकरणों का नवीनीकरण, वापसी, निलंबन या रद्द करना;
1 [(अ) इस संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिवालियापन पेशेवरों, दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं और अन्य संस्थानों के विकास को बढ़ावा देना और उनके कामकाज और प्रथाओं को विनियमित करना;]
(ख) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं के पंजीकरण के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना;
(ग) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं के [पंजीकरण और नवीकरण शुल्क सहित, इस संहिता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए] शुल्क या अन्य प्रभार लगाना ;
(घ) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं के कामकाज के लिए विनियमों द्वारा मानक निर्दिष्ट करना;
(ई) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के सदस्यों के रूप में उनके नामांकन के लिए दिवालियापन पेशेवरों की परीक्षा हेतु न्यूनतम पाठ्यक्रम को विनियमों द्वारा निर्धारित करना;
(f) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं पर निरीक्षण और जांच करना तथा इस संहिता और इसके अंतर्गत जारी किए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक आदेश पारित करना;
(जी) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं के प्रदर्शन की निगरानी करना और इस संहिता और इसके अंतर्गत जारी किए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक कोई भी निर्देश पारित करना;
(h) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं से किसी भी जानकारी और अभिलेखों के लिए अनुरोध करना;
(i) विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की गई ऐसी सूचना, आंकड़े, शोध अध्ययन और अन्य सूचना प्रकाशित करना;
(j) सूचना उपयोगिताओं द्वारा डेटा एकत्र करने और संग्रहीत करने के तरीके और ऐसे डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करना;
(k) दिवालियापन और दिवालिया मामलों से संबंधित अभिलेखों को एकत्र करना और उनका रखरखाव करना तथा ऐसे मामलों से संबंधित जानकारी का प्रसार करना;
(एल) ऐसी समितियों का गठन करना, जिनमें विशेष रूप से धारा 197 में निर्धारित समितियाँ शामिल हों;
(m) अपने शासन में पारदर्शिता और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना;
(n) वेबसाइटों और इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के ऐसे अन्य सार्वभौमिक रूप से सुलभ भंडारों का रखरखाव करना जो आवश्यक हो;
(ओ) किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करना;
(पी) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना;
(q) दिवालियापन पेशेवरों, दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र निर्दिष्ट करना तथा इस संहिता और इसके अंतर्गत जारी किए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उपरोक्त के विरुद्ध दायर शिकायतों से संबंधित आदेश पारित करना;
(आर) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं के कामकाज और प्रदर्शन का आवधिक अध्ययन, अनुसंधान और लेखापरीक्षा करना, ऐसे अंतराल पर जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(एस) विनियमों को जारी करने के लिए तंत्र निर्दिष्ट करना, जिसमें किसी भी विनियम की अधिसूचना से पहले सार्वजनिक परामर्श प्रक्रियाओं का संचालन शामिल है;
(टी) दिवालियापन और दिवालिया घोषित होने से संबंधित मामलों पर इस संहिता के तहत आवश्यक विनियम और दिशानिर्देश बनाना, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार या देनदार की संपत्तियों के समयबद्ध निपटान के लिए तंत्र शामिल हो; और
(u) ऐसे अन्य कार्य करना जो निर्धारित किए जा सकें।
(2) बोर्ड दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने वाले आदर्श उपनियम बना सकता है, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं—
(क) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के सदस्यों की पेशेवर योग्यता के न्यूनतम मानक;
(ख) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के सदस्यों के पेशेवर और नैतिक आचरण के मानक;
(ग) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के नामांकन के लिए आवश्यकताएँ जो गैर-भेदभावपूर्ण होंगी;
स्पष्टीकरण. —इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “गैर-भेदभावपूर्ण” शब्द का अर्थ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान तथा ऐसे अन्य आधारों पर भेदभाव का अभाव है, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(घ) सदस्यता प्रदान करने का तरीका;
(ई) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार दिवालियापन पेशेवर एजेंसी के आंतरिक शासन और प्रबंधन के लिए एक शासी बोर्ड की स्थापना;
(f) सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी, जिसमें प्रपत्र और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने का समय शामिल है;
(जी) वे विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति जिन्हें सदस्यों द्वारा रियायती दरों पर या बिना पारिश्रमिक के सेवाएं प्रदान की जाएंगी;
(h) वे आधार जिन पर दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के सदस्यों पर दंड लगाया जा सकता है और उसका तरीका;
(i) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के सदस्यों के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र;
(j) वे आधार जिनके तहत दिवालियापन पेशेवरों को दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है;
(k) सदस्यों के रूप में व्यक्तियों को शामिल करने के लिए शुल्क की मात्रा और शुल्क वसूलने का तरीका;
(एल) दिवालियापन पेशेवर एजेंसी के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के नामांकन की प्रक्रिया;
(m) दिवालियापन पेशेवरों के नामांकन के लिए परीक्षा आयोजित करने का तरीका;
(n) दिवालियापन पेशेवरों के कामकाज की निगरानी और समीक्षा करने का तरीका जो सदस्य हैं;
(ओ) सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य और अन्य गतिविधियाँ;
(पी) अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने और दंड लगाने का तरीका;
(q) किसी दिवालियापन पेशेवर के विरुद्ध लगाए गए जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग करने का तरीका।
(3) किसी अन्य कानून में फिलहाल लागू किसी बात के होते हुए भी, इस संहिता के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, बोर्ड को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत किसी सिविल न्यायालय को किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होती हैं, अर्थात्:—
(i) लेखा-पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की खोज एवं प्रस्तुति, ऐसे स्थान और ऐसे समय पर जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(ii) व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उनसे पूछताछ करना;
(iii) किसी भी स्थान पर किसी व्यक्ति की पुस्तकों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण;
(iv) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना।
(क) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं को पंजीकृत करना और ऐसे पंजीकरणों का नवीनीकरण, वापसी, निलंबन या रद्द करना;
1 [(अ) इस संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिवालियापन पेशेवरों, दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं और अन्य संस्थानों के विकास को बढ़ावा देना और उनके कामकाज और प्रथाओं को विनियमित करना;]
(ख) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं के पंजीकरण के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना;
(ग) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं के [पंजीकरण और नवीकरण शुल्क सहित, इस संहिता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए] शुल्क या अन्य प्रभार लगाना ;
(घ) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं के कामकाज के लिए विनियमों द्वारा मानक निर्दिष्ट करना;
(ई) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के सदस्यों के रूप में उनके नामांकन के लिए दिवालियापन पेशेवरों की परीक्षा हेतु न्यूनतम पाठ्यक्रम को विनियमों द्वारा निर्धारित करना;
(f) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं पर निरीक्षण और जांच करना तथा इस संहिता और इसके अंतर्गत जारी किए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक आदेश पारित करना;
(जी) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं के प्रदर्शन की निगरानी करना और इस संहिता और इसके अंतर्गत जारी किए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक कोई भी निर्देश पारित करना;
(h) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं से किसी भी जानकारी और अभिलेखों के लिए अनुरोध करना;
(i) विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की गई ऐसी सूचना, आंकड़े, शोध अध्ययन और अन्य सूचना प्रकाशित करना;
(j) सूचना उपयोगिताओं द्वारा डेटा एकत्र करने और संग्रहीत करने के तरीके और ऐसे डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करना;
(k) दिवालियापन और दिवालिया मामलों से संबंधित अभिलेखों को एकत्र करना और उनका रखरखाव करना तथा ऐसे मामलों से संबंधित जानकारी का प्रसार करना;
(एल) ऐसी समितियों का गठन करना, जिनमें विशेष रूप से धारा 197 में निर्धारित समितियाँ शामिल हों;
(m) अपने शासन में पारदर्शिता और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना;
(n) वेबसाइटों और इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के ऐसे अन्य सार्वभौमिक रूप से सुलभ भंडारों का रखरखाव करना जो आवश्यक हो;
(ओ) किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करना;
(पी) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना;
(q) दिवालियापन पेशेवरों, दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र निर्दिष्ट करना तथा इस संहिता और इसके अंतर्गत जारी किए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उपरोक्त के विरुद्ध दायर शिकायतों से संबंधित आदेश पारित करना;
(आर) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालियापन पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं के कामकाज और प्रदर्शन का आवधिक अध्ययन, अनुसंधान और लेखापरीक्षा करना, ऐसे अंतराल पर जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(एस) विनियमों को जारी करने के लिए तंत्र निर्दिष्ट करना, जिसमें किसी भी विनियम की अधिसूचना से पहले सार्वजनिक परामर्श प्रक्रियाओं का संचालन शामिल है;
(टी) दिवालियापन और दिवालिया घोषित होने से संबंधित मामलों पर इस संहिता के तहत आवश्यक विनियम और दिशानिर्देश बनाना, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार या देनदार की संपत्तियों के समयबद्ध निपटान के लिए तंत्र शामिल हो; और
(u) ऐसे अन्य कार्य करना जो निर्धारित किए जा सकें।
(2) बोर्ड दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने वाले आदर्श उपनियम बना सकता है, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं—
(क) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के सदस्यों की पेशेवर योग्यता के न्यूनतम मानक;
(ख) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के सदस्यों के पेशेवर और नैतिक आचरण के मानक;
(ग) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के नामांकन के लिए आवश्यकताएँ जो गैर-भेदभावपूर्ण होंगी;
स्पष्टीकरण. —इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “गैर-भेदभावपूर्ण” शब्द का अर्थ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान तथा ऐसे अन्य आधारों पर भेदभाव का अभाव है, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(घ) सदस्यता प्रदान करने का तरीका;
(ई) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार दिवालियापन पेशेवर एजेंसी के आंतरिक शासन और प्रबंधन के लिए एक शासी बोर्ड की स्थापना;
(f) सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी, जिसमें प्रपत्र और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने का समय शामिल है;
(जी) वे विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति जिन्हें सदस्यों द्वारा रियायती दरों पर या बिना पारिश्रमिक के सेवाएं प्रदान की जाएंगी;
(h) वे आधार जिन पर दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के सदस्यों पर दंड लगाया जा सकता है और उसका तरीका;
(i) दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के सदस्यों के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र;
(j) वे आधार जिनके तहत दिवालियापन पेशेवरों को दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है;
(k) सदस्यों के रूप में व्यक्तियों को शामिल करने के लिए शुल्क की मात्रा और शुल्क वसूलने का तरीका;
(एल) दिवालियापन पेशेवर एजेंसी के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के नामांकन की प्रक्रिया;
(m) दिवालियापन पेशेवरों के नामांकन के लिए परीक्षा आयोजित करने का तरीका;
(n) दिवालियापन पेशेवरों के कामकाज की निगरानी और समीक्षा करने का तरीका जो सदस्य हैं;
(ओ) सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य और अन्य गतिविधियाँ;
(पी) अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने और दंड लगाने का तरीका;
(q) किसी दिवालियापन पेशेवर के विरुद्ध लगाए गए जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग करने का तरीका।
(3) किसी अन्य कानून में फिलहाल लागू किसी बात के होते हुए भी, इस संहिता के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, बोर्ड को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत किसी सिविल न्यायालय को किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होती हैं, अर्थात्:—
(i) लेखा-पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की खोज एवं प्रस्तुति, ऐसे स्थान और ऐसे समय पर जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(ii) व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उनसे पूछताछ करना;
(iii) किसी भी स्थान पर किसी व्यक्ति की पुस्तकों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण;
(iv) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना।
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