IBC 150अध्याय III · Chapter V Administration and Distribution of the Estate of the Bankrupt
धारा 150 · दिवालिया व्यक्ति के दिवालियापन न्यासी के प्रति कर्तव्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) दिवालिया व्यक्ति इस अध्याय के अंतर्गत दिवालिया न्यासी को उसके कार्यों को पूरा करने में सहायता करेगा—
(क) दिवालियापन न्यासी को अपने मामलों की जानकारी देना;
(ख) दिवालियापन न्यासी की आवश्यकतानुसार समय पर उपस्थित होना;
(ग) दिवालियापन प्रारंभ तिथि के बाद घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं में से किसी की भी सूचना दिवालियापन न्यासी को देना,—
(i) दिवालिया व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का अधिग्रहण;
(ii) दिवालिया व्यक्ति को किसी संपत्ति का हस्तांतरण;
(iii) दिवालिया व्यक्ति की आय में वृद्धि;
(घ) अन्य सभी कार्य करना जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) दिवालिया व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत आय में वृद्धि या संपत्ति के अधिग्रहण या हस्तांतरण की सूचना ऐसी वृद्धि, अधिग्रहण या हस्तांतरण के सात दिनों के भीतर देगा।
(3) दिवालिया व्यक्ति धारा 138 के तहत मुक्ति के बाद भी खंड (ग) के अधीन कर्तव्यों के अलावा उपधारा (1) के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा।
(क) दिवालियापन न्यासी को अपने मामलों की जानकारी देना;
(ख) दिवालियापन न्यासी की आवश्यकतानुसार समय पर उपस्थित होना;
(ग) दिवालियापन प्रारंभ तिथि के बाद घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं में से किसी की भी सूचना दिवालियापन न्यासी को देना,—
(i) दिवालिया व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का अधिग्रहण;
(ii) दिवालिया व्यक्ति को किसी संपत्ति का हस्तांतरण;
(iii) दिवालिया व्यक्ति की आय में वृद्धि;
(घ) अन्य सभी कार्य करना जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) दिवालिया व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत आय में वृद्धि या संपत्ति के अधिग्रहण या हस्तांतरण की सूचना ऐसी वृद्धि, अधिग्रहण या हस्तांतरण के सात दिनों के भीतर देगा।
(3) दिवालिया व्यक्ति धारा 138 के तहत मुक्ति के बाद भी खंड (ग) के अधीन कर्तव्यों के अलावा उपधारा (1) के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा।
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