IBC 210अध्याय IV · Chapter V Information Utilities
धारा 210 · सूचना उपयोगिता का पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन बोर्ड को ऐसे प्रपत्र और तरीके से, ऐसी जानकारियों के साथ और ऐसे शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है:
बशर्ते कि बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर उसकी पुष्टि की जाएगी।
(2) उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड, यदि संतुष्ट हो कि आवेदन उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है, तो आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है, अन्यथा, आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
(3) बोर्ड आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्रपत्र और तरीके से तथा ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन जारी कर सकता है जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए।
(4) बोर्ड समय-समय पर पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण ऐसे तरीके से और ऐसे शुल्क के भुगतान पर कर सकता है जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(5) बोर्ड निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी सूचना उपयोगिता को दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को आदेश द्वारा निलंबित या रद्द कर सकता है, अर्थात्:—
(क) कि उसने झूठा बयान देकर या गलत बयानी करके या किसी अन्य गैरकानूनी तरीके से पंजीकरण प्राप्त किया है;
(ख) कि यह बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा है;
(ग) कि उसने अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है;
(घ) विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य आधार पर:
बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित सूचना उपयोगिता को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो:
इसके अलावा, ऐसा कोई भी आदेश बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।
बशर्ते कि बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर उसकी पुष्टि की जाएगी।
(2) उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड, यदि संतुष्ट हो कि आवेदन उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है, तो आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है, अन्यथा, आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
(3) बोर्ड आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्रपत्र और तरीके से तथा ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन जारी कर सकता है जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए।
(4) बोर्ड समय-समय पर पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण ऐसे तरीके से और ऐसे शुल्क के भुगतान पर कर सकता है जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(5) बोर्ड निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी सूचना उपयोगिता को दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को आदेश द्वारा निलंबित या रद्द कर सकता है, अर्थात्:—
(क) कि उसने झूठा बयान देकर या गलत बयानी करके या किसी अन्य गैरकानूनी तरीके से पंजीकरण प्राप्त किया है;
(ख) कि यह बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा है;
(ग) कि उसने अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है;
(घ) विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य आधार पर:
बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित सूचना उपयोगिता को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो:
इसके अलावा, ऐसा कोई भी आदेश बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।
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