IBC 54Jअध्याय II · Chapter Iii-a Pre-packaged Insolvency Resolution Process
धारा 54J · कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन को समाधान पेशेवर के साथ सौंपना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
54जे. कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन संकल्प पेशेवर को सौंपना.--(1) जहां लेनदारों की समिति, पूर्व-पैकेज्ड दिवालियापन समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान किसी भी समय, मतदान शेयरों के कम से कम छियासठ प्रतिशत मत से, कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन संकल्प पेशेवर को सौंपने का संकल्प लेती है, तो संकल्प पेशेवर इस उद्देश्य के लिए निर्णय प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र और तरीके से आवेदन करेगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) के तहत किए गए आवेदन पर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की राय है कि पूर्व-पैकेज्ड दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के दौरान--
(क) निगम देनदार के मामलों का संचालन कपटपूर्ण तरीके से किया गया है; या
(ख) निगम देनदार के मामलों का घोर कुप्रबंधन हुआ है।
यह एक आदेश पारित करेगा जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन को समाधान पेशेवर को सौंप दिया जाएगा।
(3) इस अध्याय में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे--
(क) धारा 14 की उपधारा (2) और (2ए);
(ख) धारा 17;
(ग) धारा 18 के खंड (ङ) से (g) तक;
(घ) धारा 19 और 20;
(ई) धारा 25 की उपधारा (1);
(f) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ग) और खंड (क); और
(जी) धारा 28,
इस अध्याय के अंतर्गत कार्यवाही पर, उपधारा (2) के तहत आदेश की तिथि से लेकर पूर्व-पैकेज्ड दिवालियापन समाधान प्रक्रिया अवधि समाप्त होने तक, यथासंभव लागू होगा।
(2) उपधारा (1) के तहत किए गए आवेदन पर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की राय है कि पूर्व-पैकेज्ड दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के दौरान--
(क) निगम देनदार के मामलों का संचालन कपटपूर्ण तरीके से किया गया है; या
(ख) निगम देनदार के मामलों का घोर कुप्रबंधन हुआ है।
यह एक आदेश पारित करेगा जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन को समाधान पेशेवर को सौंप दिया जाएगा।
(3) इस अध्याय में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे--
(क) धारा 14 की उपधारा (2) और (2ए);
(ख) धारा 17;
(ग) धारा 18 के खंड (ङ) से (g) तक;
(घ) धारा 19 और 20;
(ई) धारा 25 की उपधारा (1);
(f) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ग) और खंड (क); और
(जी) धारा 28,
इस अध्याय के अंतर्गत कार्यवाही पर, उपधारा (2) के तहत आदेश की तिथि से लेकर पूर्व-पैकेज्ड दिवालियापन समाधान प्रक्रिया अवधि समाप्त होने तक, यथासंभव लागू होगा।
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