IBC 216अध्याय IV · Chapter V Information Utilities
धारा 216 · वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 215 के तहत प्रस्तुत वित्तीय सूचना में त्रुटियों को अद्यतन करने, संशोधित करने या सुधारने का इरादा रखने वाला व्यक्ति, इसके लिए सूचना उपयोगिता को कारण बताते हुए, निर्दिष्ट तरीके से और निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन कर सकता है।
(2) कोई व्यक्ति जो किसी सूचना उपयोगिता को वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करता है, वह ऐसी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को तब तक प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी सीमा तक, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसे तरीके से निर्दिष्ट न किया जाए।
(2) कोई व्यक्ति जो किसी सूचना उपयोगिता को वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करता है, वह ऐसी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को तब तक प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी सीमा तक, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसे तरीके से निर्दिष्ट न किया जाए।
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