IBC 162अध्याय III · Chapter V Administration and Distribution of the Estate of the Bankrupt
धारा 162 · पट्टेदारी का अस्वीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) दिवालियापन न्यासी किसी भी पट्टेदारी हित को अस्वीकार करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि अस्वीकरण की सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को न दी गई हो और—
(क) पट्टेदारी हित के संबंध में, नोटिस दिए जाने की तिथि से चौदह दिनों के भीतर, संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्वीकरण पर आपत्ति जताने वाला कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है; और
(ख) जहां अस्वीकरण पर आपत्ति जताने वाला आवेदन इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है, वहां न्यायनिर्णय प्राधिकारी ने धारा 163 के तहत निर्देश दिया है कि अस्वीकरण प्रभावी होगा।
(2) जहां न्यायनिर्णय प्राधिकारी उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत निर्देश देता है, तो वह पट्टे से उत्पन्न होने वाले फिक्स्चर, किरायेदार द्वारा किए गए सुधारों और अन्य मामलों के संबंध में भी आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।
(क) पट्टेदारी हित के संबंध में, नोटिस दिए जाने की तिथि से चौदह दिनों के भीतर, संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्वीकरण पर आपत्ति जताने वाला कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है; और
(ख) जहां अस्वीकरण पर आपत्ति जताने वाला आवेदन इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है, वहां न्यायनिर्णय प्राधिकारी ने धारा 163 के तहत निर्देश दिया है कि अस्वीकरण प्रभावी होगा।
(2) जहां न्यायनिर्णय प्राधिकारी उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत निर्देश देता है, तो वह पट्टे से उत्पन्न होने वाले फिक्स्चर, किरायेदार द्वारा किए गए सुधारों और अन्य मामलों के संबंध में भी आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।
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