IBC 56अध्याय II · Chapter IV Fast Track Corporate Insolvency Resolution Process
धारा 56 · कॉर्पोरेट दिवालियापन के त्वरित समाधान की प्रक्रिया को पूरा करने की समयावधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान की त्वरित प्रक्रिया दिवालियापन प्रारंभ तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।
(2) संकल्प पेशेवर, लेनदारों की समिति की बैठक में पारित और मतदान के पचहत्तर प्रतिशत मतों द्वारा समर्थित प्रस्ताव द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर, त्वरित कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की अवधि को नब्बे दिनों से आगे बढ़ाने के लिए न्यायनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन दाखिल करेगा।
(3) उपधारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि न्यायनिर्णय प्राधिकारी संतुष्ट है कि मामले का विषय ऐसा है कि कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान की त्वरित प्रक्रिया नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, तो वह आदेश द्वारा उक्त नब्बे दिनों की अवधि से आगे ऐसी प्रक्रिया की अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, जैसा वह उचित समझे, लेकिन पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं।
बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवालियापन के त्वरित समाधान की प्रक्रिया का कोई भी विस्तार एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा।
(2) संकल्प पेशेवर, लेनदारों की समिति की बैठक में पारित और मतदान के पचहत्तर प्रतिशत मतों द्वारा समर्थित प्रस्ताव द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर, त्वरित कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की अवधि को नब्बे दिनों से आगे बढ़ाने के लिए न्यायनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन दाखिल करेगा।
(3) उपधारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि न्यायनिर्णय प्राधिकारी संतुष्ट है कि मामले का विषय ऐसा है कि कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान की त्वरित प्रक्रिया नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, तो वह आदेश द्वारा उक्त नब्बे दिनों की अवधि से आगे ऐसी प्रक्रिया की अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, जैसा वह उचित समझे, लेकिन पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं।
बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवालियापन के त्वरित समाधान की प्रक्रिया का कोई भी विस्तार एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा।
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