IBC 21अध्याय II · Chapter II Corporate Insolvency Resolution Process
धारा 21 · लेनदारों की समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अंतरिम संकल्प पेशेवर, कॉर्पोरेट देनदार के विरुद्ध प्राप्त सभी दावों का संकलन करने और कॉर्पोरेट देनदार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के बाद, लेनदारों की एक समिति का गठन करेगा।
(2) लेनदारों की समिति में निगम देनदार के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगे:
बशर्ते कि 1 [वित्तीय लेनदार या धारा 24 की उपधारा (6) या उपधारा (6ए) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार का अधिकृत प्रतिनिधि, यदि वह निगम देनदार का संबंधित पक्ष है,] को लेनदारों की समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व, भागीदारी या मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा।
2 [इसके अलावा यह प्रावधान वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित वित्तीय लेनदार पर लागू नहीं होगा, यदि वह कॉर्पोरेट देनदार का संबंधित पक्षकार केवल ऋण को इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरणों में परिवर्तित या प्रतिस्थापित करने के कारण है 3 [या ऐसे लेनदेन को पूरा करने के कारण जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है,] दिवालियापन प्रारंभ तिथि से पहले।]
(3) 4 [उपधारा (6) और (6ए) के अधीन रहते हुए, जहाँ] निगम देनदार किसी संघ या समझौते के भाग के रूप में दो या दो से अधिक वित्तीय लेनदारों को वित्तीय ऋण देता है, तो प्रत्येक ऐसा वित्तीय लेनदार लेनदारों की समिति का हिस्सा होगा और उनका मतदान हिस्सा उन्हें देय वित्तीय ऋणों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
(4) जहां कोई व्यक्ति वित्तीय ऋणदाता होने के साथ-साथ परिचालन ऋणदाता भी हो, ---
(क) ऐसा व्यक्ति निगम देनदार द्वारा देय वित्तीय ऋण की सीमा तक वित्तीय लेनदार होगा, और उसे लेनदारों की समिति में शामिल किया जाएगा, जिसमें ऐसे लेनदार को देय वित्तीय ऋणों की सीमा के अनुपात में मतदान का हिस्सा होगा;
(ख) ऐसे व्यक्ति को कॉर्पोरेट देनदार द्वारा ऐसे लेनदार को देय परिचालन ऋण की सीमा तक परिचालन लेनदार माना जाएगा।
(5) जहां किसी परिचालन ऋणदाता ने किसी वित्तीय ऋणदाता को कोई परिचालन ऋण सौंपा है या कानूनी रूप से हस्तांतरित किया है, तो सौंपे जाने वाले या हस्तांतरित किए जाने वाले को ऐसे सौंपे जाने या कानूनी हस्तांतरण की सीमा तक परिचालन ऋणदाता माना जाएगा।
(6) जहां किसी संघ व्यवस्था या सिंडिकेटेड सुविधा के भाग के रूप में दिए गए वित्तीय ऋण की शर्तों में सभी वित्तीय लेनदारों के लिए एक एकल न्यासी या एजेंट के कार्य करने का प्रावधान हो, वहां प्रत्येक वित्तीय लेनदार---
(क) न्यासी या एजेंट को लेनदारों की समिति में अपने मतदान हिस्से की सीमा तक अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करना;
(ख) लेनदारों की समिति में अपने मतदान हिस्से की सीमा तक स्वयं का प्रतिनिधित्व करना;
(ग) अपने मतदान हिस्से की सीमा तक लेनदारों की समिति में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने स्वयं के खर्च पर एक दिवालियापन पेशेवर (समाधान पेशेवर के अलावा) नियुक्त करना; या
(घ) एक या एक से अधिक वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से अपने मतदान हिस्से की सीमा तक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना।
6 [(6ए) जहां वित्तीय ऋण---
(क) यदि वित्तीय ऋण प्रतिभूतियों या जमाओं के रूप में है और वित्तीय ऋण की शर्तों में सभी वित्तीय लेनदारों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एक न्यासी या एजेंट की नियुक्ति का प्रावधान है, तो ऐसा न्यासी या एजेंट ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से कार्य करेगा;
(ख) यदि लेनदारों के किसी वर्ग को, खंड (क) या उप-धारा (6) के अंतर्गत आने वाले लेनदारों के अलावा, निर्दिष्ट संख्या से अधिक राशि देय है, तो अंतरिम समाधान पेशेवर सभी वित्तीय लेनदारों की सूची के साथ न्यायनिर्णय प्राधिकारी को एक आवेदन करेगा, जिसमें अंतरिम समाधान पेशेवर के अलावा किसी अन्य दिवालियापन पेशेवर का नाम शामिल होगा, जो उनके अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा और जिसे लेनदारों की समिति की पहली बैठक से पहले न्यायनिर्णय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
(ग) यदि किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व अभिभावक, निष्पादक या प्रशासक द्वारा किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।
और खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के तहत ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि लेनदारों की समिति की बैठकों में उपस्थित होगा और प्रत्येक वित्तीय लेनदार की ओर से उसके मतदान हिस्से की सीमा तक मतदान करेगा।
(6बी) अधिकृत प्रतिनिधि को देय पारिश्रमिक---
(i) उपधारा (6ए) के खंड (क) और (ग) के अंतर्गत, यदि कोई हो, तो वित्तीय ऋण या संबंधित दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार होगा; और
(ii) उपधारा (6ए) के खंड (बी) के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाएगा जो दिवालियापन समाधान प्रक्रिया लागतों का हिस्सा होगा];
7 [(7) बोर्ड उपधारा (6) और (6ए) के अंतर्गत आने वाले वित्तीय ऋणों के संबंध में मतदान के तरीके और मतदान हिस्सेदारी के निर्धारण को निर्दिष्ट कर सकता है।
(8) इस संहिता में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, लेनदारों की समिति के सभी निर्णय वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम इक्यावन प्रतिशत के मत से लिए जाएंगे:
बशर्ते कि यदि किसी निगमित देनदार के कोई वित्तीय लेनदार नहीं हैं, तो लेनदारों की समिति का गठन किया जाएगा और उसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो निर्दिष्ट तरीके से ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(9) लेनदारों की समिति को कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित कोई भी वित्तीय जानकारी प्रदान करने के लिए समाधान पेशेवर की आवश्यकता का अधिकार होगा।
(10) संकल्प पेशेवर उपधारा (9) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा मांगी गई कोई भी वित्तीय जानकारी ऐसी मांग के सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराएगा।
(2) लेनदारों की समिति में निगम देनदार के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगे:
बशर्ते कि 1 [वित्तीय लेनदार या धारा 24 की उपधारा (6) या उपधारा (6ए) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार का अधिकृत प्रतिनिधि, यदि वह निगम देनदार का संबंधित पक्ष है,] को लेनदारों की समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व, भागीदारी या मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा।
2 [इसके अलावा यह प्रावधान वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित वित्तीय लेनदार पर लागू नहीं होगा, यदि वह कॉर्पोरेट देनदार का संबंधित पक्षकार केवल ऋण को इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरणों में परिवर्तित या प्रतिस्थापित करने के कारण है 3 [या ऐसे लेनदेन को पूरा करने के कारण जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है,] दिवालियापन प्रारंभ तिथि से पहले।]
(3) 4 [उपधारा (6) और (6ए) के अधीन रहते हुए, जहाँ] निगम देनदार किसी संघ या समझौते के भाग के रूप में दो या दो से अधिक वित्तीय लेनदारों को वित्तीय ऋण देता है, तो प्रत्येक ऐसा वित्तीय लेनदार लेनदारों की समिति का हिस्सा होगा और उनका मतदान हिस्सा उन्हें देय वित्तीय ऋणों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
(4) जहां कोई व्यक्ति वित्तीय ऋणदाता होने के साथ-साथ परिचालन ऋणदाता भी हो, ---
(क) ऐसा व्यक्ति निगम देनदार द्वारा देय वित्तीय ऋण की सीमा तक वित्तीय लेनदार होगा, और उसे लेनदारों की समिति में शामिल किया जाएगा, जिसमें ऐसे लेनदार को देय वित्तीय ऋणों की सीमा के अनुपात में मतदान का हिस्सा होगा;
(ख) ऐसे व्यक्ति को कॉर्पोरेट देनदार द्वारा ऐसे लेनदार को देय परिचालन ऋण की सीमा तक परिचालन लेनदार माना जाएगा।
(5) जहां किसी परिचालन ऋणदाता ने किसी वित्तीय ऋणदाता को कोई परिचालन ऋण सौंपा है या कानूनी रूप से हस्तांतरित किया है, तो सौंपे जाने वाले या हस्तांतरित किए जाने वाले को ऐसे सौंपे जाने या कानूनी हस्तांतरण की सीमा तक परिचालन ऋणदाता माना जाएगा।
(6) जहां किसी संघ व्यवस्था या सिंडिकेटेड सुविधा के भाग के रूप में दिए गए वित्तीय ऋण की शर्तों में सभी वित्तीय लेनदारों के लिए एक एकल न्यासी या एजेंट के कार्य करने का प्रावधान हो, वहां प्रत्येक वित्तीय लेनदार---
(क) न्यासी या एजेंट को लेनदारों की समिति में अपने मतदान हिस्से की सीमा तक अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करना;
(ख) लेनदारों की समिति में अपने मतदान हिस्से की सीमा तक स्वयं का प्रतिनिधित्व करना;
(ग) अपने मतदान हिस्से की सीमा तक लेनदारों की समिति में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने स्वयं के खर्च पर एक दिवालियापन पेशेवर (समाधान पेशेवर के अलावा) नियुक्त करना; या
(घ) एक या एक से अधिक वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से अपने मतदान हिस्से की सीमा तक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना।
6 [(6ए) जहां वित्तीय ऋण---
(क) यदि वित्तीय ऋण प्रतिभूतियों या जमाओं के रूप में है और वित्तीय ऋण की शर्तों में सभी वित्तीय लेनदारों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एक न्यासी या एजेंट की नियुक्ति का प्रावधान है, तो ऐसा न्यासी या एजेंट ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से कार्य करेगा;
(ख) यदि लेनदारों के किसी वर्ग को, खंड (क) या उप-धारा (6) के अंतर्गत आने वाले लेनदारों के अलावा, निर्दिष्ट संख्या से अधिक राशि देय है, तो अंतरिम समाधान पेशेवर सभी वित्तीय लेनदारों की सूची के साथ न्यायनिर्णय प्राधिकारी को एक आवेदन करेगा, जिसमें अंतरिम समाधान पेशेवर के अलावा किसी अन्य दिवालियापन पेशेवर का नाम शामिल होगा, जो उनके अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा और जिसे लेनदारों की समिति की पहली बैठक से पहले न्यायनिर्णय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
(ग) यदि किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व अभिभावक, निष्पादक या प्रशासक द्वारा किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।
और खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के तहत ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि लेनदारों की समिति की बैठकों में उपस्थित होगा और प्रत्येक वित्तीय लेनदार की ओर से उसके मतदान हिस्से की सीमा तक मतदान करेगा।
(6बी) अधिकृत प्रतिनिधि को देय पारिश्रमिक---
(i) उपधारा (6ए) के खंड (क) और (ग) के अंतर्गत, यदि कोई हो, तो वित्तीय ऋण या संबंधित दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार होगा; और
(ii) उपधारा (6ए) के खंड (बी) के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाएगा जो दिवालियापन समाधान प्रक्रिया लागतों का हिस्सा होगा];
7 [(7) बोर्ड उपधारा (6) और (6ए) के अंतर्गत आने वाले वित्तीय ऋणों के संबंध में मतदान के तरीके और मतदान हिस्सेदारी के निर्धारण को निर्दिष्ट कर सकता है।
(8) इस संहिता में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, लेनदारों की समिति के सभी निर्णय वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम इक्यावन प्रतिशत के मत से लिए जाएंगे:
बशर्ते कि यदि किसी निगमित देनदार के कोई वित्तीय लेनदार नहीं हैं, तो लेनदारों की समिति का गठन किया जाएगा और उसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो निर्दिष्ट तरीके से ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(9) लेनदारों की समिति को कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित कोई भी वित्तीय जानकारी प्रदान करने के लिए समाधान पेशेवर की आवश्यकता का अधिकार होगा।
(10) संकल्प पेशेवर उपधारा (9) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा मांगी गई कोई भी वित्तीय जानकारी ऐसी मांग के सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराएगा।
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