IBC 64अध्याय II · Chapter VI Adjudicating Authority for Corporate Persons
धारा 64 · आवेदनों का शीघ्र निपटान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि इस संहिता में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी आवेदन का निपटारा न किया जाए या कोई आदेश पारित न किया जाए, तो राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा न करने के कारणों को दर्ज करेगा; और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, दर्ज किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम में निर्दिष्ट अवधि को दस दिनों से अधिक नहीं बढ़ा सकता है।
(2) इस संहिता के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाएगी।
(2) इस संहिता के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाएगी।
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