BC Act 9Aअध्याय IV · Management of Corresponding New Banks
धारा 9A · रिजर्व बैंक को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [9ए. रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने की शक्ति।] --(1) यदि रिजर्व बैंक की राय है कि बैंकिंग नीति के हित में या जनहित में या संबंधित नए बैंक या उसके जमाकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा, आदेश में निर्दिष्ट तिथि से एक या अधिक व्यक्तियों को संबंधित नए बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है।
(2) इस धारा के अनुसरण में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति
(क) रिजर्व बैंक की इच्छा के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए या रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधियों के लिए पद धारण करेगा;
(ख) केवल निदेशक होने के कारण या अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में या उससे संबंधित सद्भावनापूर्वक किए गए या न किए गए किसी कार्य के कारण वह किसी दायित्व या देनदारी का भागी नहीं होगा; और
(ग) संबंधित नए बैंक में योग्यता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं होगी;
(3) संबंधित नए बैंक के निदेशकों की कुल संख्या के किसी भी अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, इस धारा के तहत नियुक्त किसी भी अतिरिक्त निदेशक को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
(2) इस धारा के अनुसरण में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति
(क) रिजर्व बैंक की इच्छा के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए या रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधियों के लिए पद धारण करेगा;
(ख) केवल निदेशक होने के कारण या अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में या उससे संबंधित सद्भावनापूर्वक किए गए या न किए गए किसी कार्य के कारण वह किसी दायित्व या देनदारी का भागी नहीं होगा; और
(ग) संबंधित नए बैंक में योग्यता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं होगी;
(3) संबंधित नए बैंक के निदेशकों की कुल संख्या के किसी भी अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, इस धारा के तहत नियुक्त किसी भी अतिरिक्त निदेशक को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
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