BC Act 16अध्याय V · Miscellaneous
धारा 16 · क्षतिपूर्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी समरूप नए बैंक का प्रत्येक अभिरक्षक और केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक का प्रत्येक अधिकारी और समरूप नए बैंक का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उससे संबंधित सभी हानियों और व्ययों के लिए ऐसे बैंक द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करेगा, सिवाय उन हानियों और व्ययों के जो उसके स्वयं के जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के कारण हुई हों।
(2) किसी संबंधित नए बैंक के स्थानीय बोर्ड या समिति का कोई निदेशक या सदस्य, संबंधित नए बैंक की ओर से अधिग्रहित या ली गई किसी संपत्ति या प्रतिभूति के मूल्य या स्वामित्व की अपर्याप्तता या कमी, या किसी ग्राहक या देनदार की दिवालियापन या गलत कार्य, या अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में या उससे संबंधित किसी भी कार्य के कारण ऐसे बैंक को हुए किसी भी नुकसान या व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि ऐसा नुकसान, व्यय, अपर्याप्तता या कमी ऐसे निदेशक या सदस्य के किसी जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के कारण न हो।
(2) किसी संबंधित नए बैंक के स्थानीय बोर्ड या समिति का कोई निदेशक या सदस्य, संबंधित नए बैंक की ओर से अधिग्रहित या ली गई किसी संपत्ति या प्रतिभूति के मूल्य या स्वामित्व की अपर्याप्तता या कमी, या किसी ग्राहक या देनदार की दिवालियापन या गलत कार्य, या अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में या उससे संबंधित किसी भी कार्य के कारण ऐसे बैंक को हुए किसी भी नुकसान या व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि ऐसा नुकसान, व्यय, अपर्याप्तता या कमी ऐसे निदेशक या सदस्य के किसी जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के कारण न हो।
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