BC Act 10Aअध्याय V · Miscellaneous
धारा 10A · वार्षिक आम बैठक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [10ए. वार्षिक आम बैठक. --(1) धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के तहत पूंजी जारी करने वाले प्रत्येक पत्राचार नए बैंक की एक आम बैठक (इस अधिनियम में वार्षिक आम बैठक के रूप में संदर्भित) प्रत्येक वर्ष बैंक के प्रधान कार्यालय के स्थान पर ऐसे समय पर आयोजित की जाएगी, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा:
बशर्ते कि ऐसी वार्षिक आम बैठक उस तारीख से छह सप्ताह की समाप्ति से पहले आयोजित की जाएगी जिस तारीख को बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, धारा 10 की उपधारा (7ए) के तहत केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक को भेजी जाती है, जो भी तारीख पहले हो।
(2) वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारक 2 [संबंधित नए बैंक के 31 मार्च तक तैयार किए गए बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते, खातों में शामिल अवधि के लिए संबंधित नए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट और खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करने, अनुमोदन करने और अपनाने के हकदार होंगे।]
3 [(3) इस धारा में निहित कोई भी बात उस अवधि के दौरान लागू नहीं होगी जिसके लिए धारा 18ए की उपधारा (1) के तहत किसी संबंधित नए बैंक के निदेशक मंडल को निरस्त कर दिया गया हो:
बशर्ते कि प्रशासक, यदि वह संबंधित नए बैंक के हित में उचित समझे, जिसके निदेशक मंडल को निरस्त कर दिया गया है, तो इस धारा के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक बुला सकता है।]
बशर्ते कि ऐसी वार्षिक आम बैठक उस तारीख से छह सप्ताह की समाप्ति से पहले आयोजित की जाएगी जिस तारीख को बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, धारा 10 की उपधारा (7ए) के तहत केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक को भेजी जाती है, जो भी तारीख पहले हो।
(2) वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारक 2 [संबंधित नए बैंक के 31 मार्च तक तैयार किए गए बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते, खातों में शामिल अवधि के लिए संबंधित नए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट और खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करने, अनुमोदन करने और अपनाने के हकदार होंगे।]
3 [(3) इस धारा में निहित कोई भी बात उस अवधि के दौरान लागू नहीं होगी जिसके लिए धारा 18ए की उपधारा (1) के तहत किसी संबंधित नए बैंक के निदेशक मंडल को निरस्त कर दिया गया हो:
बशर्ते कि प्रशासक, यदि वह संबंधित नए बैंक के हित में उचित समझे, जिसके निदेशक मंडल को निरस्त कर दिया गया है, तो इस धारा के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक बुला सकता है।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
