BC Act 5अध्याय II · Transfer of the Undertakings of Existing Banks and Share Capitals of the Corresponding New Banks
धारा 5 · अधिकार प्राप्त करने का सामान्य प्रभाव।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक मौजूदा बैंक के उपक्रम में वे सभी परिसंपत्तियाँ, अधिकार, शक्तियाँ, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सभी चल और अचल संपत्तियाँ, नकद शेष, आरक्षित निधियाँ, निवेश और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित शामिल माने जाएँगे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले उपक्रम के संबंध में मौजूदा बैंक के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे, चाहे भारत के भीतर हों या बाहर, तथा उससे संबंधित सभी लेखा-पुस्तकें, रजिस्टर, अभिलेख और अन्य सभी दस्तावेज, चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, और उपक्रम के संबंध में मौजूदा बैंक के सभी उधार, देनदारियाँ और दायित्व, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, शामिल माने जाएँगे।
(2) यदि भारत के बाहर किसी देश के कानूनों के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान स्वयं ही उस देश में स्थित किसी परिसंपत्ति या दायित्व को, जो किसी मौजूदा बैंक के उपक्रम का हिस्सा है, संबंधित नए बैंक को हस्तांतरित करने या उसमें निहित करने के लिए प्रभावी नहीं हैं, तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से मौजूदा बैंक के ऐसे परिसंपत्ति या दायित्व से संबंधित मामले संबंधित नए बैंक के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी परिसंपत्तियों को प्रभावी ढंग से हस्तांतरित करने और ऐसे दायित्वों का निर्वहन करने के उद्देश्य से मौजूदा बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी अधिकार और कार्य कर सकता है।
(3) संबंधित नए बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप-धारा (2) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के बाहर किसी भी ऐसे देश के कानूनों द्वारा ऐसे हस्तांतरण या निहित करने के उद्देश्य से अपेक्षित सभी कदम उठाएगा, और वह स्वयं या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से मौजूदा बैंक की किसी भी परिसंपत्ति को प्राप्त कर सकता है और किसी भी दायित्व का निर्वहन कर सकता है।
(4) जब तक इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले विद्यमान या प्रभावी सभी अनुबंध, विलेख, बांड, समझौते, अभिरक्षा पत्र, कानूनी प्रतिनिधित्व के अनुदान और अन्य सभी प्रकार के दस्तावेज, जिनमें मौजूदा बैंक एक पक्षकार है या जो मौजूदा बैंक के पक्ष में हैं, नए संबंधित बैंक के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे और उन्हें उसी प्रकार पूर्ण और प्रभावी ढंग से लागू या उन पर कार्रवाई की जा सकती है जैसे कि मौजूदा बैंक के स्थान पर नया संबंधित बैंक एक पक्षकार होता या जैसे कि वे नए संबंधित बैंक के पक्ष में जारी किए गए होते।
(5) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले, धारा 4 के अधीन हस्तांतरित उपक्रम के किसी व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही मौजूदा बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित है, तो मौजूदा बैंक के उपक्रम के हस्तांतरण या इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के कारण वह कार्यवाही समाप्त नहीं होगी, बंद नहीं होगी या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी, बल्कि वाद, अपील या अन्य कार्यवाही संबंधित नए बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, चलाई जा सकती है और लागू की जा सकती है।
(6) इस अधिनियम की कोई बात भारत के बाहर किसी देश में स्थित किसी बैंक की परिसंपत्तियों, अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों तथा चल एवं अचल संपत्तियों, नकद शेषों और निवेशों (और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य अधिकारों और हितों) तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले विद्यमान किसी भी प्रकार के ऋणों, देनदारियों और दायित्वों पर लागू नहीं होगी, यदि उस देश में लागू कानूनों के तहत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी बैंकिंग कंपनी को वहां बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है।
(2) यदि भारत के बाहर किसी देश के कानूनों के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान स्वयं ही उस देश में स्थित किसी परिसंपत्ति या दायित्व को, जो किसी मौजूदा बैंक के उपक्रम का हिस्सा है, संबंधित नए बैंक को हस्तांतरित करने या उसमें निहित करने के लिए प्रभावी नहीं हैं, तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से मौजूदा बैंक के ऐसे परिसंपत्ति या दायित्व से संबंधित मामले संबंधित नए बैंक के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी परिसंपत्तियों को प्रभावी ढंग से हस्तांतरित करने और ऐसे दायित्वों का निर्वहन करने के उद्देश्य से मौजूदा बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी अधिकार और कार्य कर सकता है।
(3) संबंधित नए बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप-धारा (2) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के बाहर किसी भी ऐसे देश के कानूनों द्वारा ऐसे हस्तांतरण या निहित करने के उद्देश्य से अपेक्षित सभी कदम उठाएगा, और वह स्वयं या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से मौजूदा बैंक की किसी भी परिसंपत्ति को प्राप्त कर सकता है और किसी भी दायित्व का निर्वहन कर सकता है।
(4) जब तक इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले विद्यमान या प्रभावी सभी अनुबंध, विलेख, बांड, समझौते, अभिरक्षा पत्र, कानूनी प्रतिनिधित्व के अनुदान और अन्य सभी प्रकार के दस्तावेज, जिनमें मौजूदा बैंक एक पक्षकार है या जो मौजूदा बैंक के पक्ष में हैं, नए संबंधित बैंक के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे और उन्हें उसी प्रकार पूर्ण और प्रभावी ढंग से लागू या उन पर कार्रवाई की जा सकती है जैसे कि मौजूदा बैंक के स्थान पर नया संबंधित बैंक एक पक्षकार होता या जैसे कि वे नए संबंधित बैंक के पक्ष में जारी किए गए होते।
(5) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले, धारा 4 के अधीन हस्तांतरित उपक्रम के किसी व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही मौजूदा बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित है, तो मौजूदा बैंक के उपक्रम के हस्तांतरण या इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के कारण वह कार्यवाही समाप्त नहीं होगी, बंद नहीं होगी या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी, बल्कि वाद, अपील या अन्य कार्यवाही संबंधित नए बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, चलाई जा सकती है और लागू की जा सकती है।
(6) इस अधिनियम की कोई बात भारत के बाहर किसी देश में स्थित किसी बैंक की परिसंपत्तियों, अधिकारों, शक्तियों, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों तथा चल एवं अचल संपत्तियों, नकद शेषों और निवेशों (और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य अधिकारों और हितों) तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले विद्यमान किसी भी प्रकार के ऋणों, देनदारियों और दायित्वों पर लागू नहीं होगी, यदि उस देश में लागू कानूनों के तहत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी बैंकिंग कंपनी को वहां बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है।
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