BC Act 15अध्याय V · Miscellaneous
धारा 15 · कुछ दोष किसी कार्य या कार्यवाही को अमान्य नहीं करते।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) संरक्षक द्वारा सद्भावनापूर्वक किए गए सभी कार्य, उसकी नियुक्ति या प्रक्रिया में किसी भी दोष के बावजूद, वैध होंगे।
(2) किसी निदेशक मंडल या किसी स्थानीय बोर्ड या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगी कि ऐसे बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई दोष है।
(3) किसी संबंधित नए बैंक के स्थानीय बोर्ड या समिति के निदेशक या सदस्य के रूप में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्य वैध होंगे, भले ही बाद में यह पता चले कि उसकी नियुक्ति किसी दोष या अयोग्यता के कारण अमान्य थी या उस समय लागू किसी कानून में निहित किसी प्रावधान के आधार पर समाप्त हो गई थी।
बशर्ते कि इस धारा में कोई भी बात किसी नए बैंक के स्थानीय बोर्ड या समिति के निदेशक या सदस्य द्वारा किए गए किसी भी कार्य को वैधता प्रदान करने के लिए नहीं मानी जाएगी, जब संबंधित नए बैंक को यह सिद्ध हो चुका हो कि उसकी नियुक्ति अमान्य है या समाप्त हो गई है।
(2) किसी निदेशक मंडल या किसी स्थानीय बोर्ड या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगी कि ऐसे बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई दोष है।
(3) किसी संबंधित नए बैंक के स्थानीय बोर्ड या समिति के निदेशक या सदस्य के रूप में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्य वैध होंगे, भले ही बाद में यह पता चले कि उसकी नियुक्ति किसी दोष या अयोग्यता के कारण अमान्य थी या उस समय लागू किसी कानून में निहित किसी प्रावधान के आधार पर समाप्त हो गई थी।
बशर्ते कि इस धारा में कोई भी बात किसी नए बैंक के स्थानीय बोर्ड या समिति के निदेशक या सदस्य द्वारा किए गए किसी भी कार्य को वैधता प्रदान करने के लिए नहीं मानी जाएगी, जब संबंधित नए बैंक को यह सिद्ध हो चुका हो कि उसकी नियुक्ति अमान्य है या समाप्त हो गई है।
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