BC Act 10Bअध्याय V · Miscellaneous
धारा 10B · अदा न किए गए या दावा न किए गए धन का हस्तांतरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 10B. अवैतनिक या दावा न की गई धनराशि का हस्तांतरण 2 [धन]. --- (1) जहां, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) एवं वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (45 ऑफ 2006) के प्रारंभ होने के बाद, किसी संबंधित नए बैंक द्वारा लाभांश घोषित किया गया है, लेकिन घोषणा की तिथि से तीस दिनों के भीतर लाभांश के भुगतान के हकदार किसी शेयरधारक को या उसके द्वारा लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, तो संबंधित नया बैंक, तीस दिनों की ऐसी अवधि की समाप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर, उक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर अवैतनिक या दावा न की गई लाभांश की कुल राशि को एक विशेष खाते में हस्तांतरित करेगा, जिसे "... (संबंधित नए बैंक का नाम) का अवैतनिक लाभांश खाता" कहा जाएगा।
स्पष्टीकरण.--- इस उपधारा में, "अदा न किया गया लाभांश" अभिव्यक्ति का अर्थ है कोई भी लाभांश जिसका वारंट भुनाया नहीं गया है या जिसका भुगतान या दावा अन्यथा नहीं किया गया है।
(2) जहां बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) एवं वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (45 ऑफ 2006) के प्रारंभ होने से पूर्व किसी समवर्ती नए बैंक द्वारा घोषित लाभांश का पूरा या कोई भाग ऐसे प्रारंभ होने पर भी बकाया रहता है, तो समवर्ती नया बैंक ऐसे प्रारंभ होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर ऐसी बकाया राशि को उप-धारा (1) में निर्दिष्ट खाते में हस्तांतरित करेगा।
3 [(3) संबंधित नया बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 124 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में धन हस्तांतरित करेगा,---
(i) कोई भी धन जो संबंधित नए बैंक के अवैतनिक लाभांश खाते में उसके हस्तांतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अवैतनिक या दावारहित रहता है;
(ii) वे सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों की अवधि तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, साथ ही उक्त नियमों में निर्दिष्ट विवरणों वाला एक विवरण;
(iii) संबंधित नए बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी बांड पर कोई भी ब्याज या मोचन राशि जो ऐसे ब्याज या ऐसी मोचन राशि के भुगतान के लिए देय होने की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक बकाया या दावा न की गई हो।
(3क) कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर या लावारिस या अवैतनिक धन उपधारा (3) के अधीन निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरित कर दिए गए हैं, वह उक्त कोष से कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 124 और धारा 125 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार हस्तांतरण या वापसी का दावा करने का हकदार होगा।]
(4) उपधारा (3) के तहत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरित धन का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 125 में निर्दिष्ट उद्देश्यों और तरीके से किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.--- इस उपधारा में, "अदा न किया गया लाभांश" अभिव्यक्ति का अर्थ है कोई भी लाभांश जिसका वारंट भुनाया नहीं गया है या जिसका भुगतान या दावा अन्यथा नहीं किया गया है।
(2) जहां बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) एवं वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (45 ऑफ 2006) के प्रारंभ होने से पूर्व किसी समवर्ती नए बैंक द्वारा घोषित लाभांश का पूरा या कोई भाग ऐसे प्रारंभ होने पर भी बकाया रहता है, तो समवर्ती नया बैंक ऐसे प्रारंभ होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर ऐसी बकाया राशि को उप-धारा (1) में निर्दिष्ट खाते में हस्तांतरित करेगा।
3 [(3) संबंधित नया बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 124 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में धन हस्तांतरित करेगा,---
(i) कोई भी धन जो संबंधित नए बैंक के अवैतनिक लाभांश खाते में उसके हस्तांतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अवैतनिक या दावारहित रहता है;
(ii) वे सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों की अवधि तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, साथ ही उक्त नियमों में निर्दिष्ट विवरणों वाला एक विवरण;
(iii) संबंधित नए बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी बांड पर कोई भी ब्याज या मोचन राशि जो ऐसे ब्याज या ऐसी मोचन राशि के भुगतान के लिए देय होने की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक बकाया या दावा न की गई हो।
(3क) कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर या लावारिस या अवैतनिक धन उपधारा (3) के अधीन निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरित कर दिए गए हैं, वह उक्त कोष से कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 124 और धारा 125 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार हस्तांतरण या वापसी का दावा करने का हकदार होगा।]
(4) उपधारा (3) के तहत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरित धन का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 125 में निर्दिष्ट उद्देश्यों और तरीके से किया जाएगा।
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