BC Act 12Aअध्याय V · Miscellaneous
धारा 12A · बोनस।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [12ए. बोनस. --(1) भुगतान बोनस अधिनियम, 1965 (21 ऑफ 1965) की धारा 2 के खंड (13) के अर्थ में आने वाले कर्मचारी के अलावा कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी, किसी भी बोनस का हकदार नहीं होगा।
(2) किसी समवर्ती नए बैंक का कोई कर्मचारी, जो भुगतान बोनस अधिनियम, 1965 (21 ऑफ 1965) की धारा 2 के खंड (13) के अर्थ में कर्मचारी हो, उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही बोनस प्राप्त करने का हकदार होगा।
(3) इस धारा के प्रावधान किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री के बावजूद और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (14 ऑफ 1947) या उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी प्रथा, रीति-रिवाज या प्रथा या किसी अनुबंध, समझौते, निपटान, पुरस्कार या अन्य दस्तावेज में निहित किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होंगे।]
(2) किसी समवर्ती नए बैंक का कोई कर्मचारी, जो भुगतान बोनस अधिनियम, 1965 (21 ऑफ 1965) की धारा 2 के खंड (13) के अर्थ में कर्मचारी हो, उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही बोनस प्राप्त करने का हकदार होगा।
(3) इस धारा के प्रावधान किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री के बावजूद और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (14 ऑफ 1947) या उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी प्रथा, रीति-रिवाज या प्रथा या किसी अनुबंध, समझौते, निपटान, पुरस्कार या अन्य दस्तावेज में निहित किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होंगे।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
