PGST Act 81अध्याय XV · Demands and Recovery
धारा 81 · कुछ मामलों में संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य होगा
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- यदि कोई व्यक्ति, किसी राशि के देय हो जाने के बाद, सरकारी राजस्व को धोखा देने के इरादे से, अपनी किसी संपत्ति पर प्रभार बनाता है या उसे बिक्री, गिरवी, विनिमय या किसी अन्य हस्तांतरण विधि से किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित कर देता है, तो ऐसा प्रभार या हस्तांतरण उक्त व्यक्ति द्वारा देय किसी कर या अन्य राशि के संबंध में किसी भी दावे के विरुद्ध अमान्य होगा: बशर्ते कि, ऐसा प्रभार या हस्तांतरण अमान्य नहीं होगा यदि यह पर्याप्त प्रतिफल के लिए, सद्भावनापूर्वक और इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही लंबित होने की सूचना के बिना या उक्त व्यक्ति द्वारा देय ऐसे कर या अन्य राशि की सूचना के बिना, या उचित अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया गया हो।
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