PGST Act 56अध्याय Xi · Refunds
धारा 56 · विलंबित धनवापसी पर ब्याज
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- यदि धारा 54 की उपधारा (5) के तहत किसी आवेदक को कर वापसी का आदेश दिया गया हो और वह कर उस धारा की उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर वापस न किया जाए, तो ऐसी वापसी पर छह प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज देय होगा, जैसा कि परिषद की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है। यह ब्याज उक्त उपधारा के तहत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति के तुरंत बाद की तिथि से कर वापसी की तिथि तक देय होगा। बशर्ते कि जहां किसी निर्णय प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी ऐसे आदेश से वापसी का दावा उत्पन्न होता है जो अंतिम हो चुका है और वह ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप दायर आवेदन प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो ऐसी वापसी पर नौ प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज देय होगा, जैसा कि परिषद की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। यह ब्याज आवेदन प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति के तुरंत बाद की तिथि से कर वापसी की तिथि तक देय होगा। स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहाँ अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54 की उपधारा (5) के अंतर्गत उचित अधिकारी के आदेश के विरुद्ध धनवापसी का कोई आदेश दिया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश उक्त उपधारा (5) के अंतर्गत पारित आदेश माना जाएगा।
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