PGST Act 140अध्याय XX · Transitional Provisions
धारा 140 · इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
धारा 10 के तहत कर भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा, कोई पंजीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, नियुक्त दिन से ठीक पहले वाले दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित रिटर्न में आगे ले जाए गए मूल्य वर्धित कर की राशि (यदि कोई हो) को, मौजूदा कानून के तहत निर्धारित तरीके से जमा करने का हकदार होगा: बशर्ते कि निम्नलिखित परिस्थितियों में पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्: -(i)
जहां उक्त ऋण राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं है; या(ii)
जहां उसने नियुक्ति तिथि से ठीक पहले के छह महीनों की अवधि के लिए मौजूदा कानून के तहत आवश्यक सभी रिटर्न प्रस्तुत नहीं किए हैं:(2)
धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा, कोई पंजीकृत व्यक्ति, नियुक्त दिन से ठीक पहले वाले दिन तक की अवधि के लिए, मौजूदा कानून के तहत प्रस्तुत किए गए रिटर्न में आगे न ले जाए गए पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, निर्धारित तरीके से दर्ज करने का हकदार होगा: बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त क्रेडिट मौजूदा कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो और इस अधिनियम के तहत भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य न हो। स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अनुपयोगी इनपुट टैक्स क्रेडिट" अभिव्यक्ति का अर्थ वह राशि है जो कर योग्य व्यक्ति द्वारा मौजूदा कानून के तहत पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में पहले से ही प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को उस कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि में से घटाने के बाद शेष रहती है जिसके लिए उक्त व्यक्ति मौजूदा कानून के तहत उक्त पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में हकदार था।(3)
कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं था, या जो मौजूदा कानून के तहत छूट प्राप्त वस्तुओं या कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री में लगा हुआ था, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन जो इस अधिनियम के तहत कर योग्य हैं, या जहां वह व्यक्ति माल की बिक्री के समय इनपुट टैक्स का क्रेडिट पाने का हकदार था, यदि कोई हो, तो वह नियुक्त दिन पर स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-निर्मित या तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्: -(i)
ऐसे इनपुट या सामान इस अधिनियम के तहत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए उपयोग किए जाते हैं या उपयोग किए जाने का इरादा रखते हैं;(ii)
उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है;(iii)
उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसे इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के तहत कर के भुगतान को प्रमाणित करने वाले चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज मौजूद हैं; और(iv)
ऐसे चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियुक्ति तिथि से ठीक पहले के बारह महीनों से पहले जारी नहीं किए गए थे:(4)
कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो मौजूदा कानून के तहत कर योग्य वस्तुओं के साथ-साथ छूट प्राप्त वस्तुओं या कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री में लगा हुआ था, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन जो इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी हैं, वह अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करने का हकदार होगा:(क)
उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा मौजूदा कानून के तहत प्रस्तुत किए गए रिटर्न में आगे ले जाए गए मूल्य वर्धित कर की जमा राशि, यदि कोई हो; और(ख)
नियुक्त दिन पर स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-निर्मित या तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में मूल्य वर्धित कर की क्रेडिट राशि, यदि कोई हो, जो उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे छूट प्राप्त माल या कर मुक्त माल से संबंधित हो, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए।(5)
पंजीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, यदि कोई हो, तो नियुक्त दिन या उसके बाद प्राप्त इनपुट पर मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, बशर्ते कि आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा कानून के तहत कर का भुगतान किया जा चुका हो, बशर्ते कि चालान या कोई अन्य कर भुगतान दस्तावेज नियुक्त दिन से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति के लेखा बही में दर्ज किया गया हो: बशर्ते कि पर्याप्त कारण बताए जाने पर, आयुक्त द्वारा तीस दिनों की अवधि को अधिकतम तीस दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है: बशर्ते कि उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस उपधारा के तहत लिए गए क्रेडिट के संबंध में, निर्धारित तरीके से, एक विवरण प्रस्तुत करेगा।(6)
पंजीकृत व्यक्ति, जो या तो निश्चित दर पर कर का भुगतान कर रहा था या मौजूदा कानून के तहत देय कर के बदले निश्चित राशि का भुगतान कर रहा था, नियुक्त दिन पर स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-निर्मित या तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मूल्य वर्धित कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्: -(i)
ऐसे इनपुट या सामान इस अधिनियम के तहत कर योग्य आपूर्ति करने के लिए उपयोग किए जाते हैं या उपयोग किए जाने का इरादा रखते हैं;(ii)
उक्त पंजीकृत व्यक्ति धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं कर रहा है;(iii)
उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है;(iv)
उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास इनपुट के संबंध में मौजूदा कानून के तहत कर के भुगतान को प्रमाणित करने वाले चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज मौजूद हैं; और(v)
ऐसे चालान या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियुक्ति दिवस से ठीक पहले बारह महीने से पहले जारी नहीं किए गए थे।(7)
उपधारा (3), (4) और (6) के अधीन ऋण की राशि की गणना ऐसे तरीके से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सके।इस धारा पर आपका निजी नोट
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