PGST Act 76अध्याय XV · Demands and Recovery
धारा 76 · कर एकत्र किया गया लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किया गया
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कर एकत्र तो किया गया लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किया गया।
(1)
किसी अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निर्देश में या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या किसी अन्य कानून के किसी अन्य प्रावधान में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अंतर्गत कर के रूप में कोई राशि एकत्र की है और उक्त राशि सरकार को नहीं दी है, वह उक्त राशि सरकार को तुरंत भुगतान करेगा, चाहे जिन आपूर्तियों के संबंध में ऐसी राशि एकत्र की गई थी, वे कर योग्य हों या न हों।(2)
जहां उपधारा (1) के अधीन सरकार को कोई राशि देय हो और वह राशि देय न हो, तो उचित अधिकारी ऐसी राशि देय व्यक्ति को नोटिस जारी कर यह कारण बताने को कहेगा कि नोटिस में निर्दिष्ट राशि सरकार को क्यों न दी जाए और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उस पर नोटिस में निर्दिष्ट राशि के बराबर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।(3)
उचित अधिकारी, उपधारा (2) के अधीन जिस व्यक्ति को नोटिस भेजा गया है, उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, उस व्यक्ति से देय राशि का निर्धारण करेगा और उसके बाद वह व्यक्ति निर्धारित राशि का भुगतान करेगा।(4)
उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के अतिरिक्त, उस राशि के उसके द्वारा एकत्र किए जाने की तिथि से लेकर सरकार को उसके द्वारा भुगतान किए जाने की तिथि तक धारा 50 के तहत निर्दिष्ट दर से उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।(5)
सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, जहाँ कारण बताने के लिए नोटिस जारी किए गए व्यक्ति से लिखित में अनुरोध प्राप्त होता है।(6)
उचित अधिकारी नोटिस जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।(7)
जहां न्यायालय या अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा आदेश जारी करने पर रोक लगा दी जाती है, तो एक वर्ष की अवधि की गणना में ऐसी रोक की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा।(8)
उचित अधिकारी अपने आदेश में प्रासंगिक तथ्यों और अपने निर्णय के आधार को स्पष्ट करेगा।(9)
उपधारा (1) या उपधारा (3) के तहत सरकार को भुगतान की गई राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट आपूर्तियों के संबंध में व्यक्ति द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।(10)
जहां उपधारा (9) के तहत समायोजन के बाद कोई अधिशेष बचता है, तो ऐसे अधिशेष की राशि या तो निधि में जमा की जाएगी या उस व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी जिसने ऐसी राशि का भार वहन किया है।(11)
जिस व्यक्ति पर राशि का भार पड़ा है, वह धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार उसकी वापसी के लिए आवेदन कर सकता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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