PGST Act 6अध्याय II · Administration
धारा 6 · कुछ परिस्थितियों में केंद्रीय कर अधिकारियों को उचित अधिकारी के रूप में अधिकृत करना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
इस अधिनियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी, परिषद की अनुशंसाओं पर अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उचित अधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं।(2)
उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,-(क)
जहां कोई उचित अधिकारी इस अधिनियम के तहत कोई आदेश जारी करता है, तो वह उक्त अधिनियम द्वारा अधिकृत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत भी आदेश जारी करेगा और इसकी सूचना केंद्रीय कर के अधिकार क्षेत्र अधिकारी को देगा;(ख)
जहां केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत किसी उचित अधिकारी ने किसी विषय पर कोई कार्यवाही प्रारंभ की हो, तो उचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत उसी विषय पर कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी।(3)
इस अधिनियम के तहत नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सुधार, अपील और पुनरीक्षण के लिए कोई कार्यवाही, जहाँ भी लागू हो, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष नहीं होगी।इस धारा पर आपका निजी नोट
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