PGST Act 145अध्याय XXI · Miscellaneous
धारा 145 · माइक्रोफिल्म, दस्तावेजों की प्रतिकृतियों और कंप्यूटर प्रिंटआउट को दस्तावेज़ और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
माइक्रोफिल्म, दस्तावेजों की फैक्सिमिल प्रतियां और कंप्यूटर प्रिंटआउट को दस्तावेज़ और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता।
(1)
किसी अन्य कानून में इस समय लागू किसी बात के होते हुए भी, -(क)
किसी दस्तावेज़ की माइक्रोफिल्म या ऐसी माइक्रोफिल्म में समाहित छवि या छवियों का पुनरुत्पादन (चाहे आवर्धित हो या नहीं); या(ख)
किसी दस्तावेज़ की प्रतिकृति प्रति; या(ग)
किसी दस्तावेज़ में निहित और कंप्यूटर द्वारा निर्मित मुद्रित सामग्री में शामिल कोई कथन, ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; या(घ)
किसी भी उपकरण या माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित कोई भी जानकारी, जिसमें ऐसी जानकारी की बनाई गई कोई भी हार्ड कॉपी शामिल है।(2)
इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी कार्यवाही में, जहाँ इस धारा के आधार पर साक्ष्य के रूप में कोई कथन देना वांछित हो, वहाँ एक प्रमाण पत्र, -(क)
बयान वाले दस्तावेज़ की पहचान करना और उसे तैयार करने के तरीके का वर्णन करना;(ख)
उस दस्तावेज़ के निर्माण में प्रयुक्त किसी भी उपकरण का ऐसा विवरण देना, जो यह दर्शाने के लिए उपयुक्त हो कि दस्तावेज़ कंप्यूटर द्वारा निर्मित किया गया था, प्रमाण पत्र में उल्लिखित किसी भी बात का साक्ष्य होगा और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त होगा कि कोई बात उसे बताने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार बताई गई हो।इस धारा पर आपका निजी नोट
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