PGST Act 52अध्याय X · Payment of Tax
धारा 52 · स्रोत पर कर संग्रह
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
स्रोत पर कर की वसूली।
(1)
इस अधिनियम में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक (जिसे इस धारा में आगे "संचालक" कहा गया है), जो एजेंट न हो, अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उसके माध्यम से की गई कर योग्य आपूर्तियों के शुद्ध मूल्य पर एक प्रतिशत से अधिक की दर से गणना की गई राशि एकत्र करेगा, जहां ऐसी आपूर्तियों के संबंध में प्रतिफल संचालक द्वारा एकत्र किया जाना है। स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कर योग्य आपूर्तियों का शुद्ध मूल्य" अभिव्यक्ति का अर्थ किसी माह के दौरान सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा संचालक के माध्यम से की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्तियों का कुल मूल्य होगा, सिवाय उन सेवाओं के जिन्हें धारा 9 की उपधारा (5) के तहत अधिसूचित किया गया है, और इसमें से उक्त माह के दौरान आपूर्तिकर्ताओं को लौटाई गई कर योग्य आपूर्तियों का कुल मूल्य घटा दिया जाएगा।(2)
उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि वसूल करने की शक्ति संचालक से वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।(3)
उपधारा (1) के तहत एकत्रित राशि, ऐसे संग्रहण किए जाने वाले माह की समाप्ति के दस दिनों के भीतर, संचालक द्वारा सरकार को ऐसे तरीके से भुगतान की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(4)
उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि एकत्र करने वाला प्रत्येक संचालक, किसी माह के दौरान अपने द्वारा किए गए माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण, जिसमें उसके द्वारा लौटाए गए माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति और उपधारा (1) के अंतर्गत एकत्र की गई राशि शामिल हो, ऐसे प्रपत्र और तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे माह की समाप्ति के दस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरण प्रस्तुत करेगा।(5)
उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि एकत्र करने वाला प्रत्येक संचालक, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आने वाले इकत्तीसवें दिसंबर से पहले, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसके माध्यम से की गई माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण, जिसमें उसके माध्यम से वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति और उक्त उपधारा के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्र की गई राशि शामिल होगी, ऐसे प्रपत्र और तरीके से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(6)
यदि कोई संचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के बाद उसमें कोई चूक या गलत विवरण पाता है, जो कर अधिकारियों द्वारा जांच, लेखापरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन गतिविधि के परिणामस्वरूप न हो, तो वह उस महीने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में ऐसी चूक या गलत विवरण को सुधारेगा, जिस महीने में ऐसी चूक या गलत विवरण का पता चला है, धारा 50 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज के भुगतान के अधीन: बशर्ते कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आने वाले सितंबर महीने के लिए विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि या संबंधित वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो, के बाद किसी भी चूक या गलत विवरण का ऐसा सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।(7)
वह आपूर्तिकर्ता जिसने ऑपरेटर के माध्यम से माल या सेवाएं या दोनों की आपूर्ति की है, वह अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑपरेटर द्वारा उप-धारा (4) के तहत प्रस्तुत किए गए विवरण में एकत्रित और दर्शाई गई राशि का क्रेडिट ऐसे तरीके से दावा करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(8)
उपधारा (4) के अंतर्गत प्रत्येक संचालक द्वारा दी गई आपूर्तियों का विवरण, इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई बाह्य आपूर्तियों के विवरण से इस प्रकार और इस प्रकार समय के भीतर मिलान किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(9)
जहां उपधारा (4) के तहत ऑपरेटर द्वारा दी गई बाहरी आपूर्ति का विवरण धारा 37 के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए संबंधित विवरण से मेल नहीं खाता है, तो विसंगति दोनों व्यक्तियों को ऐसे तरीके से और ऐसे समय के भीतर सूचित की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(10)
जिस राशि के संबंध में उप-धारा (9) के तहत कोई विसंगति सूचित की जाती है और जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने वैध रिटर्न में या संचालक द्वारा उस माह के विवरण में ठीक नहीं किया जाता है जिसमें विसंगति सूचित की जाती है, उसे उक्त आपूर्तिकर्ता की उत्पादन कर देयता में जोड़ा जाएगा, जहां संचालक द्वारा आपूर्ति की गई बाहरी आपूर्ति का मूल्य आपूर्तिकर्ता द्वारा उस माह के बाद वाले माह के रिटर्न में आपूर्ति की गई बाहरी आपूर्ति के मूल्य से अधिक है जिसमें विसंगति सूचित की जाती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(11)
संबंधित आपूर्तिकर्ता, जिसकी उत्पादन कर देयता में उप-धारा (10) के अधीन कोई राशि जोड़ी गई है, ऐसी आपूर्ति के संबंध में देय कर का भुगतान ब्याज सहित, धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट दर से, उस राशि पर, जिस तिथि से कर देय था, उसके भुगतान की तिथि तक करेगा।(12)
उपायुक्त से कम रैंक का कोई भी प्राधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही से पहले या उसके दौरान संचालक को नोटिस जारी कर निम्नलिखित से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है:(क)
किसी अवधि के दौरान ऐसे संचालक के माध्यम से की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति; या(ख)
ऐसे ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ऐसे ऑपरेटर द्वारा प्रबंधित और ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त व्यावसायिक स्थानों के रूप में घोषित गोदामों या गोदामों में रखे गए माल का भंडार, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए।(13)
प्रत्येक ऑपरेटर जिस पर उप-धारा (12) के तहत नोटिस तामील किया गया है, वह ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करेगा।(14)
उपधारा (12) के अधीन तामील किए गए नोटिस द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहने वाला कोई भी व्यक्ति, धारा 122 के अधीन की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने का भागी होगा। स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित आपूर्तिकर्ता" अभिव्यक्ति का अर्थ माल या सेवाओं या दोनों का वह आपूर्तिकर्ता होगा जो संचालक के माध्यम से आपूर्ति करता है।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
