PGST Act 152अध्याय XXI · Miscellaneous
धारा 152 · सूचना के प्रकटीकरण पर रोक
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए किसी भी मामले के संबंध में किसी व्यक्तिगत रिटर्न या उसके किसी भाग की कोई भी जानकारी, संबंधित व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की पूर्व लिखित सहमति के बिना, इस प्रकार प्रकाशित नहीं की जाएगी जिससे ऐसी जानकारियों को किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित के रूप में पहचाना जा सके और ऐसी कोई भी जानकारी इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की जाएगी।(2)
इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत अभियोजन के प्रयोजनों को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत सांख्यिकी संग्रह या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसका संकलन या कम्प्यूटरीकरण में संलग्न नहीं है, उसे धारा 151 में निर्दिष्ट किसी भी सूचना या किसी व्यक्तिगत रिटर्न को देखने या उस तक पहुँचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।(3)
इस धारा की कोई बात कर योग्य व्यक्तियों के किसी वर्ग या लेन-देन के किसी वर्ग से संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगी, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना प्रकाशित करना जनहित में वांछनीय हो।इस धारा पर आपका निजी नोट
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