PGST Act 142अध्याय XX · Transitional Provisions
धारा 142 · विविध संक्रमणकालीन प्रावधान
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
यदि कोई माल, जिस पर विक्रय के समय (नियुक्त दिन से छह माह से अधिक पूर्व नहीं) यथावत कानून के तहत कर अदा किया गया था, नियत दिन को या उसके बाद किसी व्यापारिक स्थल पर लौटाया जाता है, तो पंजीकृत व्यक्ति यथावत कानून के तहत अदा किए गए कर की वापसी का पात्र होगा, यदि ऐसा माल किसी पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियत दिन से छह माह की अवधि के भीतर उक्त व्यापारिक स्थल पर लौटाया जाता है और उचित अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ऐसे माल की पहचान की जा सकती है: बशर्ते कि यदि उक्त माल किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है, तो ऐसे माल की वापसी आपूर्ति मानी जाएगी।(2)
(क)
जहां, निर्धारित दिन से पहले किए गए किसी अनुबंध के अनुसरण में, निर्धारित दिन या उसके बाद किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि की जाती है, तो ऐसी वस्तुओं को बेचने वाला पंजीकृत व्यक्ति, मूल्य संशोधन के तीस दिनों के भीतर, प्राप्तकर्ता को एक पूरक चालान या डेबिट नोट जारी करेगा, जिसमें निर्धारित विवरण शामिल होंगे, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे पूरक चालान या डेबिट नोट को इस अधिनियम के तहत की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया गया माना जाएगा;(ख)
जहां, निर्धारित दिन से पहले किए गए किसी अनुबंध के अनुसरण में, निर्धारित दिन या उसके बाद किसी वस्तु की कीमत में कमी की जाती है, तो ऐसी वस्तुओं को बेचने वाला पंजीकृत व्यक्ति, मूल्य संशोधन के तीस दिनों के भीतर, प्राप्तकर्ता को एक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है, जिसमें निर्धारित विवरण शामिल होंगे, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे क्रेडिट नोट को इस अधिनियम के तहत की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया गया माना जाएगा।(3)
किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से पहले, उस दिन या उसके बाद, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर, ब्याज या मौजूदा कानून के तहत भुगतान की गई किसी अन्य राशि की वापसी के लिए दायर किए गए प्रत्येक वापसी दावे का निपटारा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और अंततः उसे प्राप्त होने वाली कोई भी राशि उक्त कानून के प्रावधानों के अनुसार नकद में वापस कर दी जाएगी: बशर्ते कि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि की वापसी का कोई दावा पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अस्वीकृत राशि रद्द हो जाएगी: बशर्ते कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी भी राशि की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि निर्धारित तिथि तक उक्त राशि का शेष इस अधिनियम के तहत आगे ले जाया गया हो।(4)
नियुक्त दिन से पहले या बाद में निर्यात की गई वस्तुओं के संबंध में मौजूदा कानून के तहत भुगतान किए गए किसी भी कर की वापसी के लिए नियुक्त दिन के बाद दायर किए गए प्रत्येक वापसी दावे का निपटारा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा: बशर्ते कि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी का कोई दावा पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अस्वीकृत राशि समाप्त हो जाएगी: बशर्ते कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की किसी भी राशि की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां नियुक्त दिन तक उक्त राशि का शेष इस अधिनियम के तहत आगे ले जाया गया हो।(5)
इस अधिनियम में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, नियुक्त दिन से पहले उलट दी गई इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई भी राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।(6)
(क)
इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे से संबंधित अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या संदर्भ की प्रत्येक कार्यवाही, चाहे वह नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद मौजूदा कानून के तहत शुरू की गई हो, मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी, और दावेदार को स्वीकार्य पाई गई क्रेडिट राशि उसे मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार नकद में वापस कर दी जाएगी, और अस्वीकृत राशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।(ख)
इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली से संबंधित अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या संदर्भ की प्रत्येक कार्यवाही, चाहे वह नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद मौजूदा कानून के तहत शुरू की गई हो, मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी, और यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या संदर्भ के परिणामस्वरूप क्रेडिट की कोई राशि वसूली योग्य हो जाती है, तो मौजूदा कानून के तहत वसूली न होने पर, उसे इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।(7)
(क)
किसी भी उत्पादन कर देयता से संबंधित अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या संदर्भ की प्रत्येक कार्यवाही, चाहे वह नियुक्त दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद मौजूदा कानून के तहत शुरू की गई हो, मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी, और यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या संदर्भ के परिणामस्वरूप कोई राशि वसूली योग्य हो जाती है, तो मौजूदा कानून के तहत वसूली न होने पर, उसे इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।(ख)
मौजूदा कानून के तहत निर्धारित दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद शुरू की गई किसी भी आउटपुट टैक्स देनदारी से संबंधित अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या संदर्भ की प्रत्येक कार्यवाही का निपटारा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, और दावेदार को स्वीकार्य पाई गई कोई भी राशि उसे मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार नकद में वापस कर दी जाएगी और अस्वीकृत राशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।(8)
(क)
जहां किसी निर्धारण या न्यायनिर्णय कार्यवाही के अनुसरण में, चाहे वह नियुक्ति तिथि से पहले, उस दिन या उसके बाद, वर्तमान कानून के तहत शुरू की गई हो, किसी व्यक्ति से कर, ब्याज, जुर्माना या दंड की कोई राशि वसूल की जा सकती है, तो यदि वर्तमान कानून के तहत वसूली नहीं की जाती है, तो उसे इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी;(ख)
जहां किसी निर्धारण या न्यायनिर्णय कार्यवाही के अनुसरण में, चाहे वह मौजूदा कानून के तहत निर्धारित दिन से पहले, उस दिन या उसके बाद शुरू की गई हो, कर, ब्याज, जुर्माना या दंड की कोई राशि कर योग्य व्यक्ति को वापस की जानी हो, तो उसे उक्त कानून के तहत नकद में वापस कर दी जाएगी, और अस्वीकृत राशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।(9)
(क)
यदि मौजूदा कानून के तहत प्रस्तुत किसी रिटर्न को निर्धारित दिन के बाद संशोधित किया जाता है और यदि ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप कोई राशि वसूली योग्य पाई जाती है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई राशि अस्वीकार्य पाई जाती है, तो मौजूदा कानून के तहत वसूली न होने पर, उसे इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी;(ख)
यदि मौजूदा कानून के तहत प्रस्तुत किसी रिटर्न को निर्धारित दिन के बाद, लेकिन मौजूदा कानून के तहत ऐसे संशोधन के लिए निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर संशोधित किया जाता है, और यदि ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप किसी कर योग्य व्यक्ति को कोई राशि वापसी योग्य पाई जाती है या इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकार्य पाया जाता है, तो उसे मौजूदा कानून के तहत नकद में वापस कर दिया जाएगा, और अस्वीकृत राशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।(10)
इस अध्याय में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, नियुक्त दिन से पहले किए गए अनुबंध के अनुसरण में नियुक्त दिन को या उसके बाद आपूर्ति की गई वस्तुएं या सेवाएं या दोनों इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर के लिए उत्तरदायी होंगी।(11)
(क)
धारा 12 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत माल पर कोई कर देय नहीं होगा, उस सीमा तक जिस सीमा तक उक्त माल पर पुडुचेरी मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2007 के अंतर्गत कर देय था;(ख)
धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं पर उस सीमा तक कोई कर देय नहीं होगा, जिस सीमा तक उक्त सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अंतर्गत कर देय था;(ग)
जहां पुडुचेरी मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2007 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के तहत किसी आपूर्ति पर कर का भुगतान किया गया था, वहां इस अधिनियम के तहत कर लगाया जाएगा और कर योग्य व्यक्ति नियुक्त दिन के बाद की गई आपूर्तियों की सीमा तक मौजूदा कानून के तहत भुगतान किए गए मूल्य वर्धित कर या सेवा कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा और ऐसे क्रेडिट की गणना उस तरीके से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(12)
यदि कोई माल, जो नियुक्ति तिथि से छह माह पहले अनुमोदन के आधार पर भेजा गया हो, खरीदार द्वारा अस्वीकृत या अनुमोदित न किया गया हो और नियुक्ति तिथि को या उसके बाद विक्रेता को लौटा दिया गया हो, तो उस पर कोई कर देय नहीं होगा यदि ऐसा माल नियुक्ति तिथि से छह माह के भीतर लौटा दिया जाता है: बशर्ते कि उक्त छह माह की अवधि, पर्याप्त कारण बताए जाने पर, आयुक्त द्वारा अधिकतम दो माह की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है: बशर्ते कि कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसने माल लौटाया है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है और इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के बाद लौटाया जाता है: बशर्ते कि कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है और इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं लौटाया जाता है।(13)
जहां किसी आपूर्तिकर्ता ने माल की कोई बिक्री की है जिसके संबंध में पुडुचेरी मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2007 के तहत स्रोत पर कर कटौती आवश्यक थी और उसने नियुक्त दिन से पहले इसके लिए चालान भी जारी किया है, तो उक्त धारा के तहत कटौतीकर्ता द्वारा धारा 51 के तहत स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि उक्त आपूर्तिकर्ता को भुगतान नियुक्त दिन या उसके बाद किया जाता है।(14)
यदि नियुक्त दिन पर प्रधान के स्वामित्व वाली कोई वस्तु या पूंजीगत वस्तु एजेंट के परिसर में पड़ी हो, तो एजेंट ऐसी वस्तुओं या पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:(i)
एजेंट इस अधिनियम के तहत पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति है;(ii)
नियुक्त दिन से ठीक पहले वाले दिन, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही एजेंट के पास मौजूद माल या पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक का विवरण ऐसे प्रपत्र और तरीके से तथा ऐसे समय के भीतर घोषित करेंगे जैसा कि इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है;(iii)
ऐसे माल या पूंजीगत वस्तुओं के लिए चालान नियुक्ति तिथि से ठीक पहले के बारह महीनों से पहले जारी नहीं किए गए थे; और(iv)
मूलधन ने या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलट दिया है या ऐसे मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया है,-(क)
माल; या(ख)
पूंजीगत सामान या, ऐसा ऋण प्राप्त करने के बाद, उसने उक्त ऋण को उसके द्वारा प्राप्त सीमा तक उलट दिया है।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
