PGST Act 27अध्याय VI · Registration
धारा 27 · आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति से संबंधित विशेष प्रावधान
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र पंजीकरण आवेदन में निर्दिष्ट अवधि या पंजीकरण की प्रभावी तिथि से नब्बे दिनों तक वैध होगा, जो भी पहले हो, और ऐसा व्यक्ति पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ही कर योग्य आपूर्ति कर सकता है: बशर्ते कि उचित अधिकारी, उक्त कर योग्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर, उक्त नब्बे दिनों की अवधि को अधिकतम नब्बे दिनों तक बढ़ा सकता है।(2)
कोई आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, धारा 25 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय, उस अवधि के लिए जिसके लिए पंजीकरण मांगा जा रहा है, अपनी अनुमानित कर देयता के समतुल्य राशि का अग्रिम कर जमा करेगा: बशर्ते कि यदि उपधारा (1) के तहत समय विस्तार मांगा जाता है, तो ऐसा कर योग्य व्यक्ति उस अवधि के लिए जिसके लिए समय विस्तार मांगा जा रहा है, अपनी अनुमानित कर देयता के समतुल्य अतिरिक्त कर जमा करेगा।(3)
उपधारा (2) के अधीन जमा की गई राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा की जाएगी और धारा 49 के अधीन प्रदान किए गए तरीके से उपयोग की जाएगी।इस धारा पर आपका निजी नोट
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