The Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 46अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 46 · प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने का दावा कर रहे हों, तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।
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