The Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 10अध्याय III · Warehousemen
धारा 10 · माल पर गोदाम मालिक का ग्रहणाधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक गोदाम मालिक को भंडारण के लिए उसके पास जमा की गई वस्तुओं पर ग्रहणाधिकार प्राप्त है, चाहे वह वस्तुओं के मालिक द्वारा या उसके प्राधिकरण द्वारा या मालिक या उसके एजेंट द्वारा वस्तुओं के कब्जे के लिए सौंपे गए किसी व्यक्ति द्वारा जमा की गई हो।
(2) गोदाम मालिक का ग्रहणाधिकार भंडारण और रखरखाव शुल्क की राशि के लिए है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं--
(क) माल के भंडारण और संरक्षण के लिए सभी वैध शुल्क;
(ख) सभी उचित शुल्क--
(i) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दी जाने वाली कोई सूचना;
(ii) बिक्री की सूचना एवं विज्ञापन;
(iii) माल की बिक्री जहां गोदाम मालिक के ग्रहणाधिकार को पूरा करने में चूक की गई हो; और
(iv) वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन।
(3) परक्राम्य गोदाम रसीद के मुख पृष्ठ पर बैंक या गोदाम मालिक द्वारा किसी पृष्ठांकन के मामले में, ऐसा पृष्ठांकन गिरवी का प्रमाण होगा और गिरवीदार को रसीद धारक के हित पर प्राथमिकता होगी।
(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी गिरवी के मामले में, गोदाम मालिक माल तब तक वितरित नहीं करेगा जब तक कि गिरवी का पृष्ठांकन विधिवत रद्द न हो जाए।
(5) यदि माल घोषित भंडारण अवधि के भीतर वापस नहीं लिया जाता है, तो गोदाम मालिक को सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल बेचकर, या इस धारा में दिए गए किसी अन्य तरीके से, उन मालों पर अपना अधिकार प्राप्त करने का अधिकार होगा जिन पर उसका ग्रहणाधिकार है।
(6) गोदाम मालिक माल बेचने के अपने इरादे की लिखित सूचना उस व्यक्ति को देगा जो उस शुल्क के लिए देनदार के रूप में उत्तरदायी है जिसके लिए ग्रहणाधिकार मौजूद है या माल के मालिक या संपत्ति के अधिकार के स्वामी को देगा।
(7) उपधारा (6) के अंतर्गत दी गई सूचना—
(क) इसमें माल के बारे में सभी विवरण, गोदाम का स्थान, जमा करने की तिथि, जमाकर्ता का नाम और गोदाम में रखे माल के लिए गोदाम मालिक द्वारा दावा किए गए ग्रहणाधिकार का विवरण शामिल होगा; और
(ख) यह कहा जाए कि यदि नोटिस में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो माल को बिक्री के लिए विज्ञापित किया जाएगा और नोटिस में निर्दिष्ट समय और स्थान पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।
(8) यदि नोटिस में उल्लिखित दिन या उससे पहले शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जब तक प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा बिक्री का कोई अन्य तरीका निर्दिष्ट न किया जाए, बिक्री का विज्ञापन उस इलाके में प्रसारित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा जहां बिक्री होनी है और जहां माल का मालिक स्थित है, और बिक्री विज्ञापन के पहले प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों से कम समय में आयोजित नहीं की जाएगी।
(9) गोदाम मालिक बिक्री से प्राप्त आय में से अपना ग्रहणाधिकार संतुष्ट करेगा और यदि कोई अधिशेष बचता है तो उसे उस व्यक्ति को सौंप देगा जो उसका हकदार है।
(10) यदि माल की बिक्री के दस दिनों के भीतर हकदार व्यक्ति द्वारा अधिशेष की मांग नहीं की जाती है या यदि अलग-अलग दावे हैं, तो गोदाम मालिक प्राधिकरण से निर्देश मांगेगा और प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार कार्य करेगा।
(2) गोदाम मालिक का ग्रहणाधिकार भंडारण और रखरखाव शुल्क की राशि के लिए है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं--
(क) माल के भंडारण और संरक्षण के लिए सभी वैध शुल्क;
(ख) सभी उचित शुल्क--
(i) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दी जाने वाली कोई सूचना;
(ii) बिक्री की सूचना एवं विज्ञापन;
(iii) माल की बिक्री जहां गोदाम मालिक के ग्रहणाधिकार को पूरा करने में चूक की गई हो; और
(iv) वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन।
(3) परक्राम्य गोदाम रसीद के मुख पृष्ठ पर बैंक या गोदाम मालिक द्वारा किसी पृष्ठांकन के मामले में, ऐसा पृष्ठांकन गिरवी का प्रमाण होगा और गिरवीदार को रसीद धारक के हित पर प्राथमिकता होगी।
(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी गिरवी के मामले में, गोदाम मालिक माल तब तक वितरित नहीं करेगा जब तक कि गिरवी का पृष्ठांकन विधिवत रद्द न हो जाए।
(5) यदि माल घोषित भंडारण अवधि के भीतर वापस नहीं लिया जाता है, तो गोदाम मालिक को सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल बेचकर, या इस धारा में दिए गए किसी अन्य तरीके से, उन मालों पर अपना अधिकार प्राप्त करने का अधिकार होगा जिन पर उसका ग्रहणाधिकार है।
(6) गोदाम मालिक माल बेचने के अपने इरादे की लिखित सूचना उस व्यक्ति को देगा जो उस शुल्क के लिए देनदार के रूप में उत्तरदायी है जिसके लिए ग्रहणाधिकार मौजूद है या माल के मालिक या संपत्ति के अधिकार के स्वामी को देगा।
(7) उपधारा (6) के अंतर्गत दी गई सूचना—
(क) इसमें माल के बारे में सभी विवरण, गोदाम का स्थान, जमा करने की तिथि, जमाकर्ता का नाम और गोदाम में रखे माल के लिए गोदाम मालिक द्वारा दावा किए गए ग्रहणाधिकार का विवरण शामिल होगा; और
(ख) यह कहा जाए कि यदि नोटिस में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो माल को बिक्री के लिए विज्ञापित किया जाएगा और नोटिस में निर्दिष्ट समय और स्थान पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।
(8) यदि नोटिस में उल्लिखित दिन या उससे पहले शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जब तक प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा बिक्री का कोई अन्य तरीका निर्दिष्ट न किया जाए, बिक्री का विज्ञापन उस इलाके में प्रसारित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा जहां बिक्री होनी है और जहां माल का मालिक स्थित है, और बिक्री विज्ञापन के पहले प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों से कम समय में आयोजित नहीं की जाएगी।
(9) गोदाम मालिक बिक्री से प्राप्त आय में से अपना ग्रहणाधिकार संतुष्ट करेगा और यदि कोई अधिशेष बचता है तो उसे उस व्यक्ति को सौंप देगा जो उसका हकदार है।
(10) यदि माल की बिक्री के दस दिनों के भीतर हकदार व्यक्ति द्वारा अधिशेष की मांग नहीं की जाती है या यदि अलग-अलग दावे हैं, तो गोदाम मालिक प्राधिकरण से निर्देश मांगेगा और प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार कार्य करेगा।
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