The Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 31अध्याय V · The Warehousing Development and Regulatory Authority
धारा 31 · प्राधिकारियों की बैठकें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्राधिकरण ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगा तथा अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा (जिसमें ऐसी बैठकों में कोरम भी शामिल है) जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) अध्यक्ष, या यदि किसी कारणवश वह प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(3) प्राधिकरण की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
(2) अध्यक्ष, या यदि किसी कारणवश वह प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(3) प्राधिकरण की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
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