The Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 42अध्याय IX · Appeals
धारा 42 · अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी आदेश, या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमों से पीड़ित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण (जिसे इसके बाद अपीलीय प्राधिकरण कहा जाएगा) के समक्ष अपील कर सकता है:
बशर्ते कि उक्त साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है, लेकिन कुल नब्बे दिनों की अवधि से अधिक नहीं, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।
(2) इस धारा के अंतर्गत की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र और तरीके से की जाएगी तथा उसके साथ अपील किए गए आदेश की प्रति और ऐसे शुल्क संलग्न किए जाएंगे जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(3) अपील के निपटारे की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए:
बशर्ते कि अपील का निपटारा करने से पहले अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
(4) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर की गई अपील पर यथाशीघ्र सुनवाई और निपटारा किया जाएगा तथा अपील को दाखिल करने की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा।
बशर्ते कि उक्त साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है, लेकिन कुल नब्बे दिनों की अवधि से अधिक नहीं, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।
(2) इस धारा के अंतर्गत की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र और तरीके से की जाएगी तथा उसके साथ अपील किए गए आदेश की प्रति और ऐसे शुल्क संलग्न किए जाएंगे जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(3) अपील के निपटारे की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए:
बशर्ते कि अपील का निपटारा करने से पहले अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
(4) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर की गई अपील पर यथाशीघ्र सुनवाई और निपटारा किया जाएगा तथा अपील को दाखिल करने की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा।
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