The Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 24अध्याय V · The Warehousing Development and Regulatory Authority
धारा 24 · प्राधिकरण की स्थापना और निगमन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट तिथि से, भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और इसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा।
(2) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा, और उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा और प्राधिकरण केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।
(2) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा, और उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा और प्राधिकरण केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।
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