The Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 39अध्याय VII · Finance, Accounts and Audit
धारा 39 · केंद्र सरकार को रिटर्न, वार्षिक रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्राधिकरण केंद्र सरकार को ऐसे समय पर, ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से प्रस्तुत करेगा जैसा कि निर्धारित किया जाए, या जैसा कि केंद्र सरकार भंडारण उद्योग के संवर्धन एवं विकास के लिए किसी प्रस्तावित या मौजूदा कार्यक्रम के संबंध में ऐसे विवरण, विवरण और अन्य जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दे, जैसा कि केंद्र सरकार समय-समय पर मांग सकती है।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भंडारण व्यवसाय के संवर्धन एवं विकास के लिए की गई गतिविधियों सहित अपनी गतिविधियों का सही और पूर्ण विवरण दिया जाएगा।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्टों की प्रतियां, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भंडारण व्यवसाय के संवर्धन एवं विकास के लिए की गई गतिविधियों सहित अपनी गतिविधियों का सही और पूर्ण विवरण दिया जाएगा।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्टों की प्रतियां, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
