The Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 40अध्याय VIII · Powers of Central Government
धारा 40 · केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों का निष्पादन करते समय, तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित मामलों को छोड़कर, नीतिगत मामलों पर ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा, जो केंद्र सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दे सकती है।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कोई भी निर्देश देने से पहले प्राधिकरण को यथासंभव अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार का निर्णय, चाहे प्रश्न नीतिगत हो या न हो, अंतिम होगा।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कोई भी निर्देश देने से पहले प्राधिकरण को यथासंभव अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार का निर्णय, चाहे प्रश्न नीतिगत हो या न हो, अंतिम होगा।
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