The Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 4अध्याय II · Regulation of Warehousing Business
धारा 4 · गोदाम कर्मचारियों का पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति जो परक्राम्य गोदाम रसीदें जारी करने वाले गोदाम के रखरखाव का व्यवसाय शुरू करना या जारी रखना चाहता है, वह अपने स्वामित्व वाले या अपने कब्जे वाले एक या अधिक गोदामों के संबंध में पंजीकरण के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र और तरीके से होगा तथा उसके साथ ऐसे शुल्क संलग्न होंगे जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(3) प्राधिकरण, ऐसी जाँच के बाद और ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन, जैसा वह उचित समझे, आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में और पंजीकरण संख्या सहित गोदाम का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है, जो उसे गोदाम या गोदामों के रखरखाव का व्यवसाय करने और परक्राम्य गोदाम रसीदें जारी करने के लिए अधिकृत करता है।
(4) प्राधिकरण इस धारा के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि जिस गोदाम के संबंध में आवेदन किया गया है, उसमें आवेदन में निर्दिष्ट प्रकार के माल के भंडारण के लिए आवश्यक पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा उपाय मौजूद हैं और आवेदक निर्धारित वित्तीय, प्रबंधकीय और अन्य पात्रता मानदंडों और योग्यता को पूरा करता है:
इस धारा के अंतर्गत किसी भी आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र देने से तब तक इनकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।
(2) उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र और तरीके से होगा तथा उसके साथ ऐसे शुल्क संलग्न होंगे जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(3) प्राधिकरण, ऐसी जाँच के बाद और ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन, जैसा वह उचित समझे, आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में और पंजीकरण संख्या सहित गोदाम का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है, जो उसे गोदाम या गोदामों के रखरखाव का व्यवसाय करने और परक्राम्य गोदाम रसीदें जारी करने के लिए अधिकृत करता है।
(4) प्राधिकरण इस धारा के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि जिस गोदाम के संबंध में आवेदन किया गया है, उसमें आवेदन में निर्दिष्ट प्रकार के माल के भंडारण के लिए आवश्यक पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा उपाय मौजूद हैं और आवेदक निर्धारित वित्तीय, प्रबंधकीय और अन्य पात्रता मानदंडों और योग्यता को पूरा करता है:
इस धारा के अंतर्गत किसी भी आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र देने से तब तक इनकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।
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