The Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 27अध्याय V · The Warehousing Development and Regulatory Authority
धारा 27 · पद से निष्कासन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार किसी भी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है जो--
(क) दिवालिया घोषित किया गया है, या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है; या
(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो; या
(ग) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या
(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ई) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के तहत किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
(क) दिवालिया घोषित किया गया है, या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है; या
(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो; या
(ग) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या
(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ई) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के तहत किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
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