GIG Act 69अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 69 · रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों आदि के साक्ष्य और रजिस्ट्रार द्वारा किए गए कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रति या धारा 78 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज की प्रति, जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित और भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री की मुहर से मुहरबंद हो, सभी न्यायालयों और सभी कार्यवाहियों में बिना किसी और प्रमाण या मूल प्रति प्रस्तुत किए साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाएगी।
(2) रजिस्ट्रार द्वारा किसी प्रविष्टि, मामले या वस्तु के संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसे रजिस्ट्रार इस अधिनियम या नियमों द्वारा करने या करने के लिए अधिकृत है, प्रविष्टि किए जाने और उसकी विषयवस्तु के संबंध में, या उस मामले या वस्तु के किए जाने या न किए जाने का प्रथम दृष्ट्या प्रमाण होगा।
(2) रजिस्ट्रार द्वारा किसी प्रविष्टि, मामले या वस्तु के संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसे रजिस्ट्रार इस अधिनियम या नियमों द्वारा करने या करने के लिए अधिकृत है, प्रविष्टि किए जाने और उसकी विषयवस्तु के संबंध में, या उस मामले या वस्तु के किए जाने या न किए जाने का प्रथम दृष्ट्या प्रमाण होगा।
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