GIG Act 37Bअध्याय VIII · Offences, Penalties and Procedure
धारा 37B · निवेदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 37ख. अपील. —(1) धारा 37क के तहत निर्णय अधिकारी के किसी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है, जो निर्णय अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर का अधिकारी होगा, आदेश की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर, जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में अधिसूचना द्वारा अधिकृत कर सकती है।
(2) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र एवं तरीके से प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(3) साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार की जा सकती है यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।
(4) अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना किसी अपील का निपटारा नहीं किया जाएगा।
(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी अपील दाखिल करने की तिथि से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा।
(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति धारा 37ए के तहत निर्णय अधिकारी के आदेश या इस धारा के तहत अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का पालन, जैसा भी मामला हो, ऐसे आदेश के नब्बे दिनों के भीतर नहीं करता है, तो उसे दंड के अतिरिक्त एक लाख रुपये का जुर्माना या एक वर्ष तक की कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा।]
(2) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र एवं तरीके से प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(3) साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार की जा सकती है यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।
(4) अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना किसी अपील का निपटारा नहीं किया जाएगा।
(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी अपील दाखिल करने की तिथि से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा।
(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति धारा 37ए के तहत निर्णय अधिकारी के आदेश या इस धारा के तहत अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का पालन, जैसा भी मामला हो, ऐसे आदेश के नब्बे दिनों के भीतर नहीं करता है, तो उसे दंड के अतिरिक्त एक लाख रुपये का जुर्माना या एक वर्ष तक की कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा।]
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