GIG Act 22अध्याय IV · Effect of Registration
धारा 22 · उल्लंघन या पंजीकृत भौगोलिक संकेत।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी पंजीकृत भौगोलिक संकेत का उल्लंघन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसका अधिकृत उपयोगकर्ता नहीं है,--
(क) वस्तुओं के नामकरण या प्रस्तुति में किसी भी माध्यम से ऐसे भौगोलिक संकेत का उपयोग करता है जो यह दर्शाता है या सुझाव देता है कि ऐसी वस्तुएं अपने वास्तविक उत्पत्ति स्थान के अलावा किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं, और इस प्रकार से लोगों को ऐसी वस्तुओं की भौगोलिक उत्पत्ति के बारे में गुमराह करता है; या
(ख) किसी भी भौगोलिक संकेत का इस प्रकार उपयोग करना जो पंजीकृत भौगोलिक संकेत के संबंध में अनुचित प्रतिस्पर्धा का कार्य हो, जिसमें पासिंग ऑफ भी शामिल है।
स्पष्टीकरण 1 .--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अनुचित प्रतिस्पर्धा का कार्य औद्योगिक या वाणिज्यिक मामलों में ईमानदार प्रथाओं के विपरीत प्रतिस्पर्धा का कोई भी कार्य है।
स्पष्टीकरण 2 .--संदेहों के निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य अनुचित प्रतिस्पर्धा के कार्य माने जाएंगे, अर्थात्:--
(i) ऐसे सभी कार्य जो किसी भी तरह से किसी प्रतियोगी के प्रतिष्ठान, माल या औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ भ्रम पैदा करते हों;
(ii) व्यापार के दौरान ऐसे झूठे आरोप लगाना जिससे किसी प्रतियोगी के प्रतिष्ठान, माल या औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे;
(iii) भौगोलिक संकेत, जिनका व्यापार के दौरान उपयोग माल की प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, विशेषताओं, उनके प्रयोजन के लिए उपयुक्तता या मात्रा के संबंध में व्यक्तियों को गुमराह कर सकता है;
(ग) माल के लिए किसी अन्य भौगोलिक संकेत का उपयोग करता है, जो कि हालांकि उस क्षेत्र, प्रदेश या इलाके के बारे में शाब्दिक रूप से सही है जिसमें माल उत्पन्न होता है, लेकिन लोगों को गलत तरीके से यह दर्शाता है कि माल उस क्षेत्र, प्रदेश या इलाके में उत्पन्न होता है जिसके संबंध में ऐसा पंजीकृत भौगोलिक संकेत संबंधित है।
(2) यदि केंद्र सरकार उपधारा (3) के अधीन कुछ वस्तुओं या वस्तुओं के वर्गों को अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संरक्षण के प्रयोजनों के लिए ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या वर्गों को निर्दिष्ट कर सकती है।
(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (2) के तहत अधिसूचित वस्तुओं या वस्तुओं के किसी वर्ग या वर्गों के संबंध में इस अधिनियम के तहत पंजीकृत भौगोलिक संकेत का अधिकृत उपयोगकर्ता नहीं है, यदि वह ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या वर्गों के लिए किसी अन्य भौगोलिक संकेत का उपयोग करता है जो उस स्थान से उत्पन्न नहीं हुई हैं जो ऐसे अन्य भौगोलिक संकेत द्वारा इंगित किया गया है, या यदि वह ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या वर्गों के लिए ऐसे अन्य भौगोलिक संकेत का उपयोग करता है जो ऐसी वस्तुओं के वास्तविक मूल को भी इंगित करता है, या यदि वह ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या वर्गों के लिए ऐसे अन्य भौगोलिक संकेत का उपयोग करता है जो वास्तविक मूल स्थान का अनुवाद है या जिसके साथ 'प्रकार', 'शैली', 'नकल' या इसी तरह के अन्य शब्द हैं, तो वह ऐसे पंजीकृत भौगोलिक संकेत का उल्लंघन करेगा।
(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि भौगोलिक संकेत के लिए पंजीकृत माल को भौगोलिक संकेत के अधिकृत उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वैध रूप से अधिग्रहित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा उन माल में आगे का लेन-देन, जिसमें प्रसंस्करण या पैकेजिंग शामिल है, भौगोलिक संकेत का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, सिवाय इसके कि जब माल को बाजार में लाने के बाद उसकी स्थिति खराब हो जाती है।
(क) वस्तुओं के नामकरण या प्रस्तुति में किसी भी माध्यम से ऐसे भौगोलिक संकेत का उपयोग करता है जो यह दर्शाता है या सुझाव देता है कि ऐसी वस्तुएं अपने वास्तविक उत्पत्ति स्थान के अलावा किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं, और इस प्रकार से लोगों को ऐसी वस्तुओं की भौगोलिक उत्पत्ति के बारे में गुमराह करता है; या
(ख) किसी भी भौगोलिक संकेत का इस प्रकार उपयोग करना जो पंजीकृत भौगोलिक संकेत के संबंध में अनुचित प्रतिस्पर्धा का कार्य हो, जिसमें पासिंग ऑफ भी शामिल है।
स्पष्टीकरण 1 .--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अनुचित प्रतिस्पर्धा का कार्य औद्योगिक या वाणिज्यिक मामलों में ईमानदार प्रथाओं के विपरीत प्रतिस्पर्धा का कोई भी कार्य है।
स्पष्टीकरण 2 .--संदेहों के निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य अनुचित प्रतिस्पर्धा के कार्य माने जाएंगे, अर्थात्:--
(i) ऐसे सभी कार्य जो किसी भी तरह से किसी प्रतियोगी के प्रतिष्ठान, माल या औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ भ्रम पैदा करते हों;
(ii) व्यापार के दौरान ऐसे झूठे आरोप लगाना जिससे किसी प्रतियोगी के प्रतिष्ठान, माल या औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे;
(iii) भौगोलिक संकेत, जिनका व्यापार के दौरान उपयोग माल की प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, विशेषताओं, उनके प्रयोजन के लिए उपयुक्तता या मात्रा के संबंध में व्यक्तियों को गुमराह कर सकता है;
(ग) माल के लिए किसी अन्य भौगोलिक संकेत का उपयोग करता है, जो कि हालांकि उस क्षेत्र, प्रदेश या इलाके के बारे में शाब्दिक रूप से सही है जिसमें माल उत्पन्न होता है, लेकिन लोगों को गलत तरीके से यह दर्शाता है कि माल उस क्षेत्र, प्रदेश या इलाके में उत्पन्न होता है जिसके संबंध में ऐसा पंजीकृत भौगोलिक संकेत संबंधित है।
(2) यदि केंद्र सरकार उपधारा (3) के अधीन कुछ वस्तुओं या वस्तुओं के वर्गों को अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संरक्षण के प्रयोजनों के लिए ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या वर्गों को निर्दिष्ट कर सकती है।
(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (2) के तहत अधिसूचित वस्तुओं या वस्तुओं के किसी वर्ग या वर्गों के संबंध में इस अधिनियम के तहत पंजीकृत भौगोलिक संकेत का अधिकृत उपयोगकर्ता नहीं है, यदि वह ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या वर्गों के लिए किसी अन्य भौगोलिक संकेत का उपयोग करता है जो उस स्थान से उत्पन्न नहीं हुई हैं जो ऐसे अन्य भौगोलिक संकेत द्वारा इंगित किया गया है, या यदि वह ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या वर्गों के लिए ऐसे अन्य भौगोलिक संकेत का उपयोग करता है जो ऐसी वस्तुओं के वास्तविक मूल को भी इंगित करता है, या यदि वह ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या वर्गों के लिए ऐसे अन्य भौगोलिक संकेत का उपयोग करता है जो वास्तविक मूल स्थान का अनुवाद है या जिसके साथ 'प्रकार', 'शैली', 'नकल' या इसी तरह के अन्य शब्द हैं, तो वह ऐसे पंजीकृत भौगोलिक संकेत का उल्लंघन करेगा।
(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि भौगोलिक संकेत के लिए पंजीकृत माल को भौगोलिक संकेत के अधिकृत उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वैध रूप से अधिग्रहित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा उन माल में आगे का लेन-देन, जिसमें प्रसंस्करण या पैकेजिंग शामिल है, भौगोलिक संकेत का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, सिवाय इसके कि जब माल को बाजार में लाने के बाद उसकी स्थिति खराब हो जाती है।
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