GIG Act 68अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 68 · अधिकृत उपयोगकर्ता को कुछ कार्यवाही में पक्षकार बनाया जा सकता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्याय VI या धारा 31 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही में, भौगोलिक संकेत के प्रत्येक अधिकृत उपयोगकर्ता, जिससे ऐसी कार्यवाही संबंधित है, जो स्वयं उस अध्याय या धारा के अंतर्गत किसी कार्यवाही के संबंध में आवेदक नहीं है, को कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाएगा।
(2) किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, कार्यवाही में पक्षकार बनाए गए अधिकृत उपयोगकर्ता को किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि वह उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग न ले।
(2) किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, कार्यवाही में पक्षकार बनाए गए अधिकृत उपयोगकर्ता को किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि वह उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग न ले।
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