GIG Act 42अध्याय VIII · Offences, Penalties and Procedure
धारा 42 · किसी भौगोलिक संकेत को पंजीकृत बताकर गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति कोई भी निवेदन नहीं करेगा---
(क) किसी भौगोलिक संकेत के संबंध में, जो पंजीकृत भौगोलिक संकेत न हो, यह आशय से कि वह एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत है; या
(ख) इस आशय से कि कोई पंजीकृत भौगोलिक संकेत किसी ऐसी वस्तु के संबंध में पंजीकृत है जिसके संबंध में वह वास्तव में पंजीकृत नहीं है; या
(ग) इस आशय का कि किसी भौगोलिक संकेत का पंजीकरण उन परिस्थितियों में उसके उपयोग का अनन्य अधिकार प्रदान करता है जिनमें रजिस्टर में दर्ज सीमा को ध्यान में रखते हुए, पंजीकरण वास्तव में वह अधिकार प्रदान नहीं करता है।
(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो वह [ व्यवसाय में कुल बिक्री या कारोबार, जैसा भी मामला हो, या पेशे में सकल प्राप्तियों के आधे प्रतिशत के बराबर राशि या पाँच लाख रुपये के बराबर राशि, जो भी कम हो, के जुर्माने का उत्तरदायी होगा]।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारत में किसी भौगोलिक संकेत के संबंध में "पंजीकृत भौगोलिक संकेत" शब्द या "आरजीआई" जैसे किसी अन्य अभिव्यक्ति, प्रतीक या चिह्न का उपयोग, चाहे स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से पंजीकरण को संदर्भित करता हो, रजिस्टर में पंजीकरण के संदर्भ में माना जाएगा, सिवाय इसके---
(क) जहाँ उस शब्द या अन्य अभिव्यक्ति, प्रतीक या चिह्न का प्रयोग अन्य शब्दों के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिन्हें कम से कम उतने ही बड़े अक्षरों में अंकित किया गया हो जितने बड़े अक्षरों में वह शब्द या अन्य अभिव्यक्ति, प्रतीक या चिह्न अंकित किया गया है, और यह इंगित करता है कि भारत के बाहर किसी देश के कानून के तहत भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकरण का संदर्भ उस देश के कानून के तहत है जिसके तहत संदर्भित पंजीकरण वास्तव में लागू है; या
(ख) जहाँ वह अन्य अभिव्यक्ति, प्रतीक या चिह्न स्वयं ही ऐसा हो कि यह इंगित करे कि संदर्भ खंड (क) में उल्लिखित पंजीकरण से है; या
(ग) जहां उस शब्द का प्रयोग भारत के बाहर किसी देश के कानून के तहत पंजीकृत भौगोलिक संकेत के संबंध में और केवल उस देश में उपयोग के लिए उस देश को निर्यात किए जाने वाले माल के संबंध में किया जाता है।
(क) किसी भौगोलिक संकेत के संबंध में, जो पंजीकृत भौगोलिक संकेत न हो, यह आशय से कि वह एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत है; या
(ख) इस आशय से कि कोई पंजीकृत भौगोलिक संकेत किसी ऐसी वस्तु के संबंध में पंजीकृत है जिसके संबंध में वह वास्तव में पंजीकृत नहीं है; या
(ग) इस आशय का कि किसी भौगोलिक संकेत का पंजीकरण उन परिस्थितियों में उसके उपयोग का अनन्य अधिकार प्रदान करता है जिनमें रजिस्टर में दर्ज सीमा को ध्यान में रखते हुए, पंजीकरण वास्तव में वह अधिकार प्रदान नहीं करता है।
(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो वह [ व्यवसाय में कुल बिक्री या कारोबार, जैसा भी मामला हो, या पेशे में सकल प्राप्तियों के आधे प्रतिशत के बराबर राशि या पाँच लाख रुपये के बराबर राशि, जो भी कम हो, के जुर्माने का उत्तरदायी होगा]।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारत में किसी भौगोलिक संकेत के संबंध में "पंजीकृत भौगोलिक संकेत" शब्द या "आरजीआई" जैसे किसी अन्य अभिव्यक्ति, प्रतीक या चिह्न का उपयोग, चाहे स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से पंजीकरण को संदर्भित करता हो, रजिस्टर में पंजीकरण के संदर्भ में माना जाएगा, सिवाय इसके---
(क) जहाँ उस शब्द या अन्य अभिव्यक्ति, प्रतीक या चिह्न का प्रयोग अन्य शब्दों के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिन्हें कम से कम उतने ही बड़े अक्षरों में अंकित किया गया हो जितने बड़े अक्षरों में वह शब्द या अन्य अभिव्यक्ति, प्रतीक या चिह्न अंकित किया गया है, और यह इंगित करता है कि भारत के बाहर किसी देश के कानून के तहत भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकरण का संदर्भ उस देश के कानून के तहत है जिसके तहत संदर्भित पंजीकरण वास्तव में लागू है; या
(ख) जहाँ वह अन्य अभिव्यक्ति, प्रतीक या चिह्न स्वयं ही ऐसा हो कि यह इंगित करे कि संदर्भ खंड (क) में उल्लिखित पंजीकरण से है; या
(ग) जहां उस शब्द का प्रयोग भारत के बाहर किसी देश के कानून के तहत पंजीकृत भौगोलिक संकेत के संबंध में और केवल उस देश में उपयोग के लिए उस देश को निर्यात किए जाने वाले माल के संबंध में किया जाता है।
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