GIG Act 6अध्याय II · The Register and Conditions for Registration
धारा 6 · भौगोलिक संकेतकों का रजिस्टर।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भौगोलिक संकेत रजिस्टर के मुख्यालय में भौगोलिक संकेतों का रजिस्टर नामक एक अभिलेख रखा जाएगा, जिसमें सभी पंजीकृत भौगोलिक संकेतों को उनके स्वामियों के नाम, पते और विवरण, अधिकृत उपयोगकर्ताओं के नाम, पते और विवरण तथा पंजीकृत भौगोलिक संकेतों से संबंधित अन्य ऐसी जानकारी के साथ दर्ज किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और ऐसे रजिस्टरों को पूर्णतः या आंशिक रूप से कंप्यूटर पर रखा जा सकता है।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार के लिए अभिलेखों को पूर्णतः या आंशिकतः कंप्यूटर फ्लॉपी या डिस्कैट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना वैध होगा, बशर्ते कि ऐसे सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाएं।
(3) जहां ऐसा रजिस्टर उपधारा (2) के अधीन पूर्णतः या आंशिकतः कंप्यूटर फ्लॉपी या डिस्कैट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है, तो इस अधिनियम में रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के संदर्भ को कंप्यूटर फ्लॉपी या डिस्कैट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई प्रविष्टि के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जैसा भी मामला हो।
(4) किसी भी ट्रस्ट, चाहे वह स्पष्ट हो, निहित हो या रचनात्मक हो, की सूचना रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाएगी और रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी कोई सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी।
(5) केंद्र सरकार के अधीक्षण एवं निर्देशन के अधीन रहते हुए, रजिस्टर रजिस्ट्रार के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन रखा जाएगा।
(6) भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के प्रत्येक शाखा कार्यालय में रजिस्टर की एक प्रति और धारा 78 में उल्लिखित ऐसे अन्य दस्तावेज रखे जाएंगे, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार के लिए अभिलेखों को पूर्णतः या आंशिकतः कंप्यूटर फ्लॉपी या डिस्कैट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना वैध होगा, बशर्ते कि ऐसे सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाएं।
(3) जहां ऐसा रजिस्टर उपधारा (2) के अधीन पूर्णतः या आंशिकतः कंप्यूटर फ्लॉपी या डिस्कैट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है, तो इस अधिनियम में रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के संदर्भ को कंप्यूटर फ्लॉपी या डिस्कैट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई प्रविष्टि के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जैसा भी मामला हो।
(4) किसी भी ट्रस्ट, चाहे वह स्पष्ट हो, निहित हो या रचनात्मक हो, की सूचना रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाएगी और रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी कोई सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी।
(5) केंद्र सरकार के अधीक्षण एवं निर्देशन के अधीन रहते हुए, रजिस्टर रजिस्ट्रार के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन रखा जाएगा।
(6) भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के प्रत्येक शाखा कार्यालय में रजिस्टर की एक प्रति और धारा 78 में उल्लिखित ऐसे अन्य दस्तावेज रखे जाएंगे, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे।
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