GIG Act 56अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 56 · कुछ व्यक्तियों को लोक सेवक नियुक्त किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के तहत नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
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