RTI Act 27अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 27 · उपयुक्त सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्री की माध्यम लागत या मुद्रण लागत मूल्य;
(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन देय शुल्क;
(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और (5) के अधीन देय शुल्क;
1 [(ca) धारा 13 की उपधारा (1) और (2) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (1) और (2) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल;
(cb) मुख्य सूचना आयुक्त और धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम;]
(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें और नियम;
(ई) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा, जैसा भी मामला हो, धारा 19 की उपधारा (10) के अंतर्गत अपीलों का निर्णय करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और
(f) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्री की माध्यम लागत या मुद्रण लागत मूल्य;
(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन देय शुल्क;
(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और (5) के अधीन देय शुल्क;
1 [(ca) धारा 13 की उपधारा (1) और (2) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (1) और (2) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल;
(cb) मुख्य सूचना आयुक्त और धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम;]
(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें और नियम;
(ई) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा, जैसा भी मामला हो, धारा 19 की उपधारा (10) के अंतर्गत अपीलों का निर्णय करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और
(f) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।
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